नई दिल्ली: केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बड़ झटका है. जानकारी के मुताबिक आज सदस्यता रद्द होने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. वहीं शाम 5 बजे कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई गई है, इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भाग लेंगे. बता दें, गुरुवार को सूरत की सेंशंस कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में उनको दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.
-
Rahul Gandhi - Congress MP from Wayanad, Kerala - disqualified as a Member of Lok Sabha following his conviction in the criminal defamation case over his 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/SQ1xzRZAot
— ANI (@ANI) March 24, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Rahul Gandhi - Congress MP from Wayanad, Kerala - disqualified as a Member of Lok Sabha following his conviction in the criminal defamation case over his 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/SQ1xzRZAot
— ANI (@ANI) March 24, 2023Rahul Gandhi - Congress MP from Wayanad, Kerala - disqualified as a Member of Lok Sabha following his conviction in the criminal defamation case over his 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/SQ1xzRZAot
— ANI (@ANI) March 24, 2023
क्या कहा था सूरत कोर्ट ने - अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि अगर राहुल गांधी को कम सजा दी जाती है, तो जनता में गलत संदेश जाएगा. कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की उस चेतावनी को भी दोहराया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेताया था. 2018 में 'चौकीदार चोर है' मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी थी. राहुल ने उस मामले में माफी मांग ली थी.
दरअसल, राहुल गांधी को जिस मामले में सजा हुई है, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं. टीवी चैनल पर बहस के दौरान वरिष्ठ वकील आर्यमान सुंदरम ने कहा कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं, इसका मतलब है कि जो कोई भी चोरी करता है, वह मोदी सरनेम वाले ही होते हैं, बाकी दूसरे लोग चोरी नहीं करते हैं. यानि सीधे-सीधे ही उनके बयान से अपमान का कार्य हुआ है. उन्होंने कहा कि जिनके भी सरनेम मोदी हैं, उनका अपमान हुआ है, लिहाजा इसमें इंडिविजुअल व्यक्ति भी शामिल है, जिनकी मानहानि हुई है.
वैसे, आपको बता दें कि किसी भी सांसद की सदस्यता कब-कब जा सकती है. सबसे पहला है कि अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ न हो, या फिर उसके पास देश की नागरिकता न हो या फिर उसके खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रोफिट का मामला हो. ऐसी परिस्थितियो में उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी. इसके बारे में 102 (1) और 191(1) में विस्तार से लिखा गया है.
दूसरी स्थिति है यदि वह व्यक्ति दल बदल कानून का उल्लंघन करता हो. इसके बारे में संविधान की 10वीं अनुसूचि में लिखा हुआ है. तीसरी स्थिति है पीपुल्स रेप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत किसी भी आपराधिक मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति की सदस्यता खत्म हो जाएगी.
क्या है लिली थॉमस बनाम केंद्र सरकार का फैसला- सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि यदि किसी भी सांसद या विधायक को पीपुल्स रेप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 8(1), 8(2), 8(3) के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो उसकी सदस्यता अविलंब खत्म हो जाएगी. कोर्ट ने इस अधिनियम की धारा 8(4) को अवैध ठहरा दिया. इसमें यह प्रावधान था कि जब तक ऊपरी अदालत में मामला लंबित है, तब तक अमुक सदस्य की सदस्यता नहीं जाएगी. कोर्ट ने इस धारा को अमान्य ठहरा दिया. अगर आज यह धारा मौजूद होती, तो राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती थी.
ये भी पढ़ें - Rahul Gandhi defamation Case : मानहानि मामले में राहुल को दो साल की सजा, जमानत पर रिहा
ये भी पढ़ें - Rahul Gandhi दोषी ठहराए जाने के बाद बोले- 'सत्य और अहिंसा मेरा धर्म'
ये भी पढ़ें - Rahul convicted : क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाएगी, क्या है कानूनी प्रावधान, जानें
ये भी पढ़ें - Rahul Gandhi Convict: राहुल गांधी के खिलाफ क्या है मामला, जानें