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राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज - राहुल गांधी सारे मोदी चोर

झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है. राहुल गांधी पर अपने भाषण में मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. उनके बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में दर्ज शिकायतवाद याचिका पर संज्ञान लिया है. इस संज्ञान को रद्द करने के लिये राहुल गांथी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

Congress leader Rahul Gandhi
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Published : Jul 5, 2022, 3:32 PM IST

Updated : Jul 5, 2022, 3:55 PM IST

रांचीः सभी मोदी को अपशब्द कहने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है. एकलपीठ ने किसी भी प्रकार की कोई राहत देने से इंकार कर दिया है.

यह भी पढ़ेंःमोदी सरनेम वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामलाः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत जारी, अगली सुनवाई 5 मई को

न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने की ओर से अदालत को बताया गया कि रांची जिला न्यायालय में उनके खिलाफ संज्ञान लिया गया है, जो गलत है. निचली अदालत ने नियम की अनदेखी कर उनके खिलाफ संज्ञान लिया है. इसलिए उनके खिलाफ निचली अदालत की ओर से लिये गये संज्ञान को रद्द कर दिया जाना चाहिये.

शिकायतकर्ता अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने जो संज्ञान लिया है, उसमें सभी नियम का अनुपालन किया गया है. यह नियम के अनुकूल है. इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी ने रांची के मोरहाबादी में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरनेम वालों पर टिप्पणी की थी. इसी से आहत होकर रांची के अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में एक शिकायतवाद याचिका दायर की है. उस याचिका पर रांची सिविल कोर्ट ने संज्ञान लिया. उसी संज्ञान के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. उस याचिका पर सुनवाई हुई.

रांचीः सभी मोदी को अपशब्द कहने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है. एकलपीठ ने किसी भी प्रकार की कोई राहत देने से इंकार कर दिया है.

यह भी पढ़ेंःमोदी सरनेम वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामलाः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत जारी, अगली सुनवाई 5 मई को

न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने की ओर से अदालत को बताया गया कि रांची जिला न्यायालय में उनके खिलाफ संज्ञान लिया गया है, जो गलत है. निचली अदालत ने नियम की अनदेखी कर उनके खिलाफ संज्ञान लिया है. इसलिए उनके खिलाफ निचली अदालत की ओर से लिये गये संज्ञान को रद्द कर दिया जाना चाहिये.

शिकायतकर्ता अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने जो संज्ञान लिया है, उसमें सभी नियम का अनुपालन किया गया है. यह नियम के अनुकूल है. इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी ने रांची के मोरहाबादी में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरनेम वालों पर टिप्पणी की थी. इसी से आहत होकर रांची के अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में एक शिकायतवाद याचिका दायर की है. उस याचिका पर रांची सिविल कोर्ट ने संज्ञान लिया. उसी संज्ञान के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. उस याचिका पर सुनवाई हुई.

Last Updated : Jul 5, 2022, 3:55 PM IST
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