नई दिल्ली : मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दो साल की सजा मिली है. हालांकि, उनकी सजा एक महीने के निलंबित कर दी गई है. इस दौरान वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं. अगर ऊपरी अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, तो राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी. लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं प्रदान की, तो उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी.
ईटीवी भारत ने इस मुद्दे पर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से बातचीत की. उन्होंने कहा, 'अभी सजा लागू नही हुई. फैसला अभी सस्पेंडेड है. दोषी करार दिया गया है, लेकिन सज़ा लागू नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट ने राहुल गांधी को तीस दिन का टाइम दिया गया है, जिसमें वे ऊपर की अदालतों में अपील कर सकते हैं. हाइकोर्ट के बाद वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. जब तक अपील के लिए ऊपरी अदालतों में जाते रहेंगे, सज़ा सस्पेंडेड रहेगी. जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा और निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा देगा, तब सज़ा लागू होगी. दो साल की कैद की सज़ा खत्म होने के 6 साल बाद तक राहुल गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ सकते. सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर ज़मानत नहीं मिलती, तो कोर्ट स्पीकर को सूचना देती और फिर स्पीकर उन को अयोग्य करार देने का एलान कर देते. पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में प्रावधान है कि दो साल या उससे अधिक सज़ा अगर किसी सांसद या विधायक को मिलती है, तो उसे किसी भी सदन की सदस्यता के अयोग्य माना जाएगा.'
इसी फैसले पर ईटीवी भारत ने कानूनी विशेषज्ञ अश्विनी दुबे से भी बातचीत की. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, जब तक कि लोक सभा के स्पीकर के द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश नहीं पारित किया जाता. स्पीकर एक फैसला ले सकते हैं, जैसे आजम खां के केस में उन्होंने किया. सदन का कोई सदस्य कोर्ट के इस फैसले को पटल पर रखता है और कहता है कि वायनाड के सांसद राहुल गांधी के इस मामले में कोर्ट ने ये फैसला दिया है. लिहाजा आप इस पर ली थॉमस के केस के जजमेंट में लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक कार्रवाई करते हुए उनको सदस्यता से निष्कासित करिए. स्पीकर उस पर कोई भी फैसला करने के लिए बाध्य होता है.'
उन्होंने कहा, 'फिलहाल तीस दिन तक सजा पर स्थगन है. कनविक्शन पर स्थगन नहीं है. वह विश्ष्ट आदेश के तहत होता है. उसके लिए एक विशेष ऑर्डर पास किया जाता है कि इन परिस्थितियों में अपील के लंबित रहने तक इनकी सजा पर स्थगन का आदेश पारित किया जा रहा है. जब वो स्थगन आदेश आता है, तब सदस्यता बची रहती है. मान लीजिए कि सिर्फ सजा पर स्टे है, तो वो सदस्यता चली जाती है. इस केस में दो साल या तीन साल की सजा में बेल एक नियम है.'
दुबे ने कहा, 'सजा आज हुई है तो पीरियड आज से गिना जाएगा, मतलब आज से 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट तक इनको स्टे मिलता चला जाता है, और मान लीजिए 6 साल का पीरियड पहले ही खत्म हो जाता है, तो चुनाव लड़ने के काबिल वो दो साल की सज़ा खत्म करने के बाद ही होंगे. लेकिन इस बीच सजा में बदलाव हुआ तो उनकी सदस्यता बच जाएगी. आज से वो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो ही गए.'
क्या है लिली थॉमस मामला - थॉमस के केस में 2013 में जस्टिस ए के पटनायक और जस्टिस मुखोपाध्याय ने कहा था कि धारा 8 की उप धारा 4 अल्ट्रा वायर्स या असंवैधानिक है, क्योंकि दो साल से ज्यादा की सजा अगर किसी को हो जाती है तो उसकी सदस्यता चली जानी चाहिए. ये भी कहा कि अपील में जाने से सदस्यता का न जाना गलत है.
कानूनी प्रावधान यह है कि अगर उन्हें दो साल या दो साल से अधिक की सजा होती है, तो उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी. यदि उन्हें हाईअर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को उनकी सदस्यता पर फैसला करना होगा. साथ ही किसी भी सजायाफ्ता व्यक्ति को अगले छह सालों तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगी रहेगी.
जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत सभी प्रावधानों को उल्लिखित किया गया है. इस कानून की धारा आठ के तहत यह बताया गया है कि किन परिस्थितियों में किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है. इसमें लिखा है कि कोई भी विधायक या सांसद यदि रेप, अनटचेबिलिटी, फेरा, संविधान के अपमान, शत्रुता (लैंगुएज, रिलिजन और एरिया को लेकर) फैलाने, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने या फिर प्रतिबंधित वस्तुओं के व्यापार (आयात-निर्यात) करने पर उन्हें दोषी ठहराया जाएगा और वह छह साल के लिए चुनाव लड़ने योग्य नहीं होंगे.
इस कानून की धारा आठ बी में बताया गया है कि अगर सांसद या विधायक दहेज या कालाबाजारी और फिर मुनाफाखोरी में शामिल होते हैं और उन्हें छह महीने से अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो भी उनकी सदस्यता चली जाएगी. कानून की धारा आठ सी में उल्लिखित है कि किसी भी अन्य अपराध के लिए अगर उन्हें दो साल या दो साल से अधिक की सजा मिलती है, तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी.
दरअसल, राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक भाषण के दौरान यह टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं. उनके इस बयान को आधार बनाकर पूर्णेश मोदी (भाजपा नेता) ने सूरत में डिफेमेशन का मामला दर्ज कराया था. इसी मामले में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए. राहुल गांधी ने इस मामले पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था.
आईपीसी में क्या है प्रावधान - राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपने बयानों से दूसरो का अपमान करता है, उसके खिलाफ 499 की धारा लगाई जाती है. आईपीसी की धारा 500 के तहत सजा का प्रावधान है. अधिकतम दो साल तक की सजा का प्रावधान है.
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