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भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने लगाई रोक, 12 अगस्त को होनी थी वोटिंग

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. ये चुनाव कल यानी 12 अगस्त को होना था.

punjab haryana high court
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Published : Aug 11, 2023, 5:27 PM IST

Updated : Aug 12, 2023, 8:38 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने ये रोक हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर लगाई है. ये चुनाव कल यानी 12 अगस्त को होना था. इस चुनाव को लेकर हरियाणा के दो ग्रुपों में विवाद चल रहा है. अब 28 अगस्त को मामले पर सुनवाई होगी.

ये भी पढ़ें- WFI Elections : उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी, पूर्व पहलवान करतार सिंह उपाध्यक्ष पद की दौड़ में

हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन को लेकर है विवाद: दरअसल हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है. इसके अलावा वो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से भी मान्यता प्राप्त है. जबकि हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसे स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता नहीं है.

  • #WATCH | Haryana: On WFI elections stayed by Punjab & Haryana High Court, advocate Ravinder Malik says, "Two bodies of Haryana claimed that they are entitled to cast their vote in the WFI elections to be held tomorrow. One is the Haryana Wrestling Association and the other is… pic.twitter.com/xX7ZkbyXuy

    — ANI (@ANI) August 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चुनाव के लिए हरियाणा स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन को तो वोटिंग अधिकार दिए हैं, जबकि हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया. चुनाव को लेकर हरियाणा की दोनों एसोसिएशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास गई. उन्होंने वोटिंग का रिटर्निंग ऑफिसर से राइट मांगा. मामले में रिटर्निंग आफिसर ने दोनों संगठन को सुनने के बाद हरियाणा इमैच्योर रेसलिंग एसोसिएशन को वोटिंग का राइट दिया. इसके बाद हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन ने उसे ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया.

जब हाई कोर्ट के स्टे का ऑर्डर आएगा, तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी. हरियाणा के दो रिप्रेजेंटेटिव WFI में जाते हैं. उसको लेकर दो ग्रुप आमने सामने हैं. एक कह रहा है कि हम सही प्रतिनिधि हैं. जबकि दूसरा ग्रुप का रहा है कि हम सही प्रतिनिधि हैं. रिटर्निंग ऑफिसर ने एक ग्रुप को मान्यता दे दी थी. उसको दूसरे ग्रुप ने चुनौती दी है. इस मामले में भारत सरकार का कोई लेना-देना नहीं है. भारत सरकार को इस केस में पार्टी बनाया गया था, इसलिए मैं कोर्ट में पेश हुआ.- सत्यपाल जैन, एडीशनल सॉलीसीटर जनरल, भारत सरकार

इस मामले में तीन दिन बहस हुई है, 3 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त. इस मामले में हाई कोर्ट को लगा कि इस में विस्तार से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है. इसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद चुनाव पर स्टे का ऑर्डर जारी किया. इस मामले में अब अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी.

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का 12 अगस्त को चुनाव होना था. उस चुनाव को लेकर हरियाणा की दो एसोसिएशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास गई. उन्होंने वोटिंग का रिटर्निंग ऑफिसर से राइट मांगा. मामले में रिटर्निंग आफिसर ने दोनों संगठन को सुनने के बाद हरियाणा इमैच्योर रेसलिंग एसोसिएशन को वोटिंग का राइट दिया. इसके बाद हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन ने उसे ऑर्डर को चैलेंज किया. फिलहाल के लिए हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है.- रविंद्र मालिक, अधिवक्ता, हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन

इससे पहले ये चुनाव 11 जुलाई को होना था, लेकिन तब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम कुश्ती संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद इस चुनाव पर रोक लगा दी थी. गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय ओलंपिक संघ की गठित तदर्थ समिति ने असम कुश्ती संघ को मतदाताओं की सूची में शामिल कर दिया था. जिसके बाद 12 अगस्त को मतदान की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब इसपर भी रोक लग गई है.

ये भी पढ़ें- Haryana CET Exam Controversy: HSSC ने जारी की ग्रुप 56 और 57 की Answer Key, 14 अगस्त तक दर्ज करा सकते हैं ऑब्जेक्शन

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव अध्यक्ष (1), वरिष्ठ उपाध्यक्ष (1), उपाध्यक्ष (4), महासचिव (1), कोषाध्यक्ष (1), संयुक्त सचिव (2) और कार्यकारी सदस्य (5) पदों के लिए होंगे. संयुक्त सचिव पद के लिए उम्मीदवार रोहतास सिंह (हरियाणा) रिपोर्टों के अनुसार बृजभूषण गुट को छोड़कर विरोधी खेमे में चले गए हैं.

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने ये रोक हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर लगाई है. ये चुनाव कल यानी 12 अगस्त को होना था. इस चुनाव को लेकर हरियाणा के दो ग्रुपों में विवाद चल रहा है. अब 28 अगस्त को मामले पर सुनवाई होगी.

ये भी पढ़ें- WFI Elections : उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी, पूर्व पहलवान करतार सिंह उपाध्यक्ष पद की दौड़ में

हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन को लेकर है विवाद: दरअसल हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है. इसके अलावा वो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से भी मान्यता प्राप्त है. जबकि हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसे स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता नहीं है.

  • #WATCH | Haryana: On WFI elections stayed by Punjab & Haryana High Court, advocate Ravinder Malik says, "Two bodies of Haryana claimed that they are entitled to cast their vote in the WFI elections to be held tomorrow. One is the Haryana Wrestling Association and the other is… pic.twitter.com/xX7ZkbyXuy

    — ANI (@ANI) August 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चुनाव के लिए हरियाणा स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन को तो वोटिंग अधिकार दिए हैं, जबकि हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया. चुनाव को लेकर हरियाणा की दोनों एसोसिएशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास गई. उन्होंने वोटिंग का रिटर्निंग ऑफिसर से राइट मांगा. मामले में रिटर्निंग आफिसर ने दोनों संगठन को सुनने के बाद हरियाणा इमैच्योर रेसलिंग एसोसिएशन को वोटिंग का राइट दिया. इसके बाद हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन ने उसे ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया.

जब हाई कोर्ट के स्टे का ऑर्डर आएगा, तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी. हरियाणा के दो रिप्रेजेंटेटिव WFI में जाते हैं. उसको लेकर दो ग्रुप आमने सामने हैं. एक कह रहा है कि हम सही प्रतिनिधि हैं. जबकि दूसरा ग्रुप का रहा है कि हम सही प्रतिनिधि हैं. रिटर्निंग ऑफिसर ने एक ग्रुप को मान्यता दे दी थी. उसको दूसरे ग्रुप ने चुनौती दी है. इस मामले में भारत सरकार का कोई लेना-देना नहीं है. भारत सरकार को इस केस में पार्टी बनाया गया था, इसलिए मैं कोर्ट में पेश हुआ.- सत्यपाल जैन, एडीशनल सॉलीसीटर जनरल, भारत सरकार

इस मामले में तीन दिन बहस हुई है, 3 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त. इस मामले में हाई कोर्ट को लगा कि इस में विस्तार से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है. इसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद चुनाव पर स्टे का ऑर्डर जारी किया. इस मामले में अब अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी.

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का 12 अगस्त को चुनाव होना था. उस चुनाव को लेकर हरियाणा की दो एसोसिएशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास गई. उन्होंने वोटिंग का रिटर्निंग ऑफिसर से राइट मांगा. मामले में रिटर्निंग आफिसर ने दोनों संगठन को सुनने के बाद हरियाणा इमैच्योर रेसलिंग एसोसिएशन को वोटिंग का राइट दिया. इसके बाद हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन ने उसे ऑर्डर को चैलेंज किया. फिलहाल के लिए हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है.- रविंद्र मालिक, अधिवक्ता, हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन

इससे पहले ये चुनाव 11 जुलाई को होना था, लेकिन तब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम कुश्ती संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद इस चुनाव पर रोक लगा दी थी. गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय ओलंपिक संघ की गठित तदर्थ समिति ने असम कुश्ती संघ को मतदाताओं की सूची में शामिल कर दिया था. जिसके बाद 12 अगस्त को मतदान की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब इसपर भी रोक लग गई है.

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रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव अध्यक्ष (1), वरिष्ठ उपाध्यक्ष (1), उपाध्यक्ष (4), महासचिव (1), कोषाध्यक्ष (1), संयुक्त सचिव (2) और कार्यकारी सदस्य (5) पदों के लिए होंगे. संयुक्त सचिव पद के लिए उम्मीदवार रोहतास सिंह (हरियाणा) रिपोर्टों के अनुसार बृजभूषण गुट को छोड़कर विरोधी खेमे में चले गए हैं.

Last Updated : Aug 12, 2023, 8:38 AM IST
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