श्रीनगर : कश्मीरी पत्रकार फहाद शाह (Kashmiri journalist Fahad Shah) पर सोमवार को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) लगाया गया है. वह 4 फरवरी, 2022 को गिरफ्तार होने के बाद से हिरासत में हैं. शाह के वकील उमैर रोंगा ने 'ईटीवी भारत' को फोन पर बताया , 'फहद शाह के खिलाफ तीसरे मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत में जमानत के लिए कल एक आवेदन दायर किया गया था. हमें जमानत मिलने की उम्मीद थी क्योंकि हमारा मामला पिछले दो मामलों (पुलवामा और शोपियां) की तरह ही मजबूत था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.'
उन्होंने कहा, 'प्रशासन ने आज अदालत को जानकारी दी कि शाह पर पीएसए लगाया गया है. हमारे पास अभी डोजियर नहीं है.' शाह के सहयोगी ने भी 'ईटीवी भारत' को बताया कि 'शाह को दो मामलों में जमानत दी गई थी और हम तीसरे मामले में भी जमानत मिलने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन उन पर पीएसए लगाया गया है. यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्यों और किस आधार पर लगाया गया है.
उन्होंने कहा, शोपियां मामले में जमानत मिलने के बाद, शाह को श्रीनगर पुलिस ने सफा कदल पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के लिए गिरफ्तार किया था. पुलिस ने शाह को शोपियां पुलिस से हिरासत में लिया और बाद में उन्हें सौरा पुलिस स्टेशन में रखा.'
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले शाह को श्रीनगर मामले में पांच दिन के रिमांड पर भेजा गया था और उन पर यूएपीए के तहत मामला भी दर्ज किया गया था. फहद शाह को शोपियां की एक अदालत ने एक अलग मामले में जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद श्रीनगर मामले में 5 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. एक महीने से अधिक समय में यह तीसरी बार है जब उन्हें गिरफ्तार किया गया है.
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शाह को पहली बार पुलिस ने 4 फरवरी को आतंकवाद का समर्थन करने, फर्जी खबरें फैलाने और जम्मू-कश्मीर के लोगों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दावा किया है कि शाह के खिलाफ तीन अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं.