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लखीमपुर खीरी सुनवाई मामले में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, शेयर किया वीडियो - लखीमपुर खीरी मामला

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है. कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाई है. इस पर प्रियंका गांधी ने फेसबुक के माध्यम से एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है.

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Published : Nov 8, 2021, 9:52 PM IST

लखनऊ: लखीमपुर खीरी मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने फेसबुक के माध्यम से एक वीडियो शेयर किया है. प्रियंका ने कहा कि आज उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया लखीमपुर खीरी केस में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है. उन्होंने कहा मुख्य अपराधी के पिता आपके साथ प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपके साथ मंच पर खड़े रहते हैं, आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं.

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. उस घटना में चार किसानों समेत 8 लोग मारे गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट पर नाखुशी व्यक्त की. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रिपोर्ट में गवाहों से पूछताछ करने के अलावा और कुछ भी नहीं कहा गया है.

लखीमपुर खीरी सुनवाई मामले में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. कोर्ट ने इसे लेकर यूपी पुलिस पर सवाल उठाए हैं. SC ने कहा, 'स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है. हम जो उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ नहीं है.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी दूसरे हाई कोर्ट के रिटायर जज को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूछा, 'केवल आरोपी आशीष मिश्रा का ही मोबाइल मिला? बाकी आरोपियों के मोबाइल का क्या हुआ? 'शीर्ष अदालत ने कहा कि हमने 10 दिन का समय दिया, लैब की रिपोर्ट भी नहीं आई.

वहीं, यूपी सरकार की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा, हम लैब से संपर्क कर रहे हैं. CJI ने कहा कि सेल टावरों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि क्षेत्र में कौन से मोबाइल एक्टिव थे, क्या अन्य आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एक विशेष आरोपी को 2 एफआईआर को ओवरलैप करके लाभ दिया जा रहा है.' हरीश साल्वे ने कहा कि चश्मदीद गवाह हैं. इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये आरोपी घटना स्थल पर थे. सीसीटीवी फुटेज के जरिए साफ होता है, हमने बयान दर्ज करने के लिए गवाहों को बुलाया है. CJI ने कहा, आपको जांच करनी होगी. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा 'अब कहा जा रहा है कि दो FIR हैं.

CJI ने कहा, दोनों FIR की अलग-अलग जांच हो. इस पर साल्वे ने कहा कि अलग जांच हो रही है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक किसानों की हत्या का मामला है तो दूसरा पत्रकार व राजनीतिक कार्यकर्ता का. गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं जो मुख्य आरोपी के पक्ष में लगते हैं. हरीश साल्वे ने कहा कि अगर कोई आगे आता है और कहता है कि उसका बयान दर्ज किया जाए तो हमें वह करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम मामले की जांच में निष्पक्षता और स्वतंत्रता चाहते हैं इसलिए चार्जशीट दाखिल होने तक एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की नियुक्ति करना चाहते हैं.'यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पत्रकार रमन कश्यप की मौत कार से कुचलकर हुई.

पहले कंफ्यूजन था कि क्या वो आशीष मिश्रा की टीम का हिस्सा था लेकिन बाद में पता लगा कि वाे भीड़ का हिस्सा है और कार से कुचल दिया गया. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसलिए हमें निगरानी की जरूरत है.

हरीश साल्‍वे ने कहा, 'जो कुछ भी हो रहा है उसके राजनीतिक रंग हैं.' इस पर CJI ने कहा कि हम राजनीतिक रंग नहीं जोड़ना चाहते. एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसकी निगरानी करने दें. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को रिटायर हाईकोर्ट जज का नाम सुझाने को कहा है. मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी.

पढ़ें : लखीमपुर हिंसा पर एससी की यूपी सरकार को फटकार, कहा 2 FIR में अंतर नहीं कर पा रही SIT

लखनऊ: लखीमपुर खीरी मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने फेसबुक के माध्यम से एक वीडियो शेयर किया है. प्रियंका ने कहा कि आज उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया लखीमपुर खीरी केस में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है. उन्होंने कहा मुख्य अपराधी के पिता आपके साथ प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपके साथ मंच पर खड़े रहते हैं, आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं.

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. उस घटना में चार किसानों समेत 8 लोग मारे गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट पर नाखुशी व्यक्त की. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रिपोर्ट में गवाहों से पूछताछ करने के अलावा और कुछ भी नहीं कहा गया है.

लखीमपुर खीरी सुनवाई मामले में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. कोर्ट ने इसे लेकर यूपी पुलिस पर सवाल उठाए हैं. SC ने कहा, 'स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है. हम जो उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ नहीं है.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी दूसरे हाई कोर्ट के रिटायर जज को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूछा, 'केवल आरोपी आशीष मिश्रा का ही मोबाइल मिला? बाकी आरोपियों के मोबाइल का क्या हुआ? 'शीर्ष अदालत ने कहा कि हमने 10 दिन का समय दिया, लैब की रिपोर्ट भी नहीं आई.

वहीं, यूपी सरकार की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा, हम लैब से संपर्क कर रहे हैं. CJI ने कहा कि सेल टावरों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि क्षेत्र में कौन से मोबाइल एक्टिव थे, क्या अन्य आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एक विशेष आरोपी को 2 एफआईआर को ओवरलैप करके लाभ दिया जा रहा है.' हरीश साल्वे ने कहा कि चश्मदीद गवाह हैं. इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये आरोपी घटना स्थल पर थे. सीसीटीवी फुटेज के जरिए साफ होता है, हमने बयान दर्ज करने के लिए गवाहों को बुलाया है. CJI ने कहा, आपको जांच करनी होगी. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा 'अब कहा जा रहा है कि दो FIR हैं.

CJI ने कहा, दोनों FIR की अलग-अलग जांच हो. इस पर साल्वे ने कहा कि अलग जांच हो रही है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक किसानों की हत्या का मामला है तो दूसरा पत्रकार व राजनीतिक कार्यकर्ता का. गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं जो मुख्य आरोपी के पक्ष में लगते हैं. हरीश साल्वे ने कहा कि अगर कोई आगे आता है और कहता है कि उसका बयान दर्ज किया जाए तो हमें वह करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम मामले की जांच में निष्पक्षता और स्वतंत्रता चाहते हैं इसलिए चार्जशीट दाखिल होने तक एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की नियुक्ति करना चाहते हैं.'यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पत्रकार रमन कश्यप की मौत कार से कुचलकर हुई.

पहले कंफ्यूजन था कि क्या वो आशीष मिश्रा की टीम का हिस्सा था लेकिन बाद में पता लगा कि वाे भीड़ का हिस्सा है और कार से कुचल दिया गया. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसलिए हमें निगरानी की जरूरत है.

हरीश साल्‍वे ने कहा, 'जो कुछ भी हो रहा है उसके राजनीतिक रंग हैं.' इस पर CJI ने कहा कि हम राजनीतिक रंग नहीं जोड़ना चाहते. एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसकी निगरानी करने दें. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को रिटायर हाईकोर्ट जज का नाम सुझाने को कहा है. मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी.

पढ़ें : लखीमपुर हिंसा पर एससी की यूपी सरकार को फटकार, कहा 2 FIR में अंतर नहीं कर पा रही SIT

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