नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसी में नियुक्ति चाहने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होने वाले सत्यनिष्ठा के मानक हमेशा उच्च और अधिक कठोर होने चाहिए, क्योंकि पुलिस सेवा जैसे संवेदनशील पद पर नियुक्ति के लिए उच्च नैतिक आचरण बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है .
शीर्ष अदालत ने मामले में बरी होने के बावजूद पॉस्को-आरोपी को पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्त नहीं करने के मध्य प्रदेश पुलिस के फैसले को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की (SC on POCSO accused constable appointment).
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी पर गंभीर प्रकृति के गैर-शमनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने कहा कि 'हमारा दृढ़ मत है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को साफ-सुथरा बरी नहीं माना जा सकता.'
पीठ ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम में बरी किए जाने वाले मामले को तब साफ-सुथरा नहीं कहा जा सकता जब मुकदमे में गवाह मुकर गए हों और शिकायतकर्ता पुलिस को दिए गए बयान से मुकर गया हो. प्रतिवादी के साथ हुए समझौते की स्थिति हो.
शीर्ष अदालत ने कहा कि बताए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र दायर होने के बाद, प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के साथ समझौता कर लिया था और सीआरपीसी की धारा 320 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 341 के तहत अपराध दर्ज किया गया. इसमें आगे कहा गया है कि शेष अपराध जिनके लिए प्रतिवादी पर आरोप लगाया गया था, यानी आईपीसी की धारा 354 (डी) और POCSO अधिनियम की धारा 11 (डी)/12, गैर-शमनयोग्य थे और इसलिए, मामले को सुनवाई के लिए ले जाया गया.
पीठ ने कहा कि प्रतिवादी को ट्रायल कोर्ट द्वारा मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण बरी कर दिया गया था कि शिकायतकर्ता ने अभियोजन द्वारा स्थापित मामले का समर्थन नहीं किया था और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह मुकर गए थे. कहा गया कि 'ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी की यह दलील कि उसे आपराधिक मामले में निर्दोष बरी कर दिया गया है, योग्यता से रहित पाई जाती है.'
प्रतिवादी ने कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन करते समय उस आपराधिक मामले का स्पष्ट खुलासा किया है, जिसकी परिणति बरी होने के रूप में हुई थी. मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी को नियुक्ति के लिए अयोग्य माना था, भले ही उसके खिलाफ दायर POCSO मामले में उसे बरी कर दिया गया था.
शीर्ष अदालत ने 20 सितंबर को पारित अपने फैसले में कहा, 'इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले में नैतिक अधमता शामिल थी और प्रतिवादी पर गंभीर प्रकृति के गैर-शमनयोग्य अपराधों का आरोप लगाया गया था, हमारा दृढ़ विचार है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को निर्दोष बरी के रूप में नहीं माना जा सकता है.'
ये है मामला : मई 2015 में, एक नाबालिग शिकायतकर्ता को गलत तरीके से बंधक बनाने और उसकी लज्जा भंग (outrage her modesty) करने की कोशिश करने के आरोप में भूपेन्द्र यादव और अन्य के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था.
मुकदमे के दौरान, शिकायतकर्ता मुकर गई और दोनों पक्षों में समझौता हो गया. न केवल शिकायतकर्ता बल्कि उसके दोस्त, जिन्होंने घटना देखी थी, इनकार की मुद्रा में आ गए और अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले का समर्थन करने से इनकार कर दिया. चूंकि अन्य अपराध जिनके लिए प्रतिवादी पर आरोप लगाए गए थे, वे गैर-समाधानीय थे, मामला जारी रहा लेकिन क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत गवाह और गवाह मुकर गए, ट्रायल कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी को धारा 354 (डी) आईपीसी और धारा 11 (डी)/12 पॉक्सो अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया. अगले साल आरोपी ने मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी के लिए आवेदन किया.
उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पुलिस के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक खंडपीठ ने उत्तरदाताओं की अपील की अनुमति दे दी. राज्य सरकार ने खंडपीठ के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया.
राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए और खंडपीठ के फैसले को रद्द करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, 'यहां तक कि प्रतिवादी द्वारा सामना किया गया एक भी आपराधिक मामला जिसमें उसे अंततः संदेह का लाभ दिए जाने के आधार पर बरी कर दिया गया था, उसे कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बना सकता है.'
शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में जहां नियुक्ति की मांग कानून प्रवर्तन एजेंसी से संबंधित है, वहां लागू होने वाले मानदंड नियमित रिक्ति पर लागू होने वाले मानदंडों से कहीं अधिक कठोर होने चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि 'इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि एक बार ऐसे पद पर नियुक्त होने के बाद, प्रतिवादी पर समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, कानून को लागू करने, हथियारों और गोला-बारूद से निपटने, संदिग्ध अपराधियों को पकड़ने और बड़े पैमाने पर जनता की संपत्ति-जीवन की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी.'