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porn film case : सुप्रीम कोर्ट ने शर्लिन चोपड़ा को दी राहत

पोर्न फिल्म रैकेट से जुड़े मामले में अभिनेत्री और मॉडल शर्लिन चोपड़ा (Actress and model Sherlyn Chopra) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. शीर्ष कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है ( sc grants pre arrest bail to sherlyn chopra).

Actress and model Sherlyn Chopra
अभिनेत्री और मॉडल शर्लिन चोपड़ा
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Published : Feb 4, 2022, 2:54 PM IST

Updated : Feb 4, 2022, 3:29 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अभिनेत्री और मॉडल शर्लिन चोपड़ा को पोर्न फिल्म रैकेट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है. फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी कथित रूप से शामिल थे.

18 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में पूनम पांडे को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी, जिसमें कुंद्रा मुख्य अभियुक्तों में से एक है.

जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 25 नवंबर, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली शर्लिन चोपड़ा द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि शर्लिन के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

इससे पहले शीर्ष अदालत ने इसी मामले में कुंद्रा और मॉडल पूनम पांडे को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी थी. चोपड़ा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुनील फर्नांडीस ने पीठ के समक्ष दलील दी कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित है.

पढ़ें- शर्लिन चोपड़ा ने राज कुद्रा-शिल्पा शेट्टी को लेकर किए बड़े खुलासे

फर्नांडीस ने तर्क दिया कि चोपड़ा लगभग नौ महीने से अंतरिम जमानत पर थीं और ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जहां उन्होंने पहले दी गई अंतरिम जमानत की रियायत का दुरुपयोग करने की कोशिश की हो.

गौरतलब है कि मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत कथित रूप से स्पष्ट यौन वीडियो वितरित करने के लिए मामला दर्ज किया. कुंद्रा ने दावा किया कि वह कथित अवैध वीडियो के निर्माण, प्रकाशन या प्रसारण से जुड़े नहीं थे. उन्हें इस साल जुलाई में मुंबई पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था, जहां उन पर एक एप के जरिए पोर्न फिल्में चलाने का आरोप लगाया गया था. सितंबर में कुंद्रा को जमानत मिल गई थी.

पढ़ें- शर्लिन चोपड़ा बोलीं- राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने दी अंडरवर्ल्ड की धमकी, भेजा मानहानि नोटिस

(एएनआई)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अभिनेत्री और मॉडल शर्लिन चोपड़ा को पोर्न फिल्म रैकेट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है. फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी कथित रूप से शामिल थे.

18 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में पूनम पांडे को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी, जिसमें कुंद्रा मुख्य अभियुक्तों में से एक है.

जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 25 नवंबर, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली शर्लिन चोपड़ा द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि शर्लिन के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

इससे पहले शीर्ष अदालत ने इसी मामले में कुंद्रा और मॉडल पूनम पांडे को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी थी. चोपड़ा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुनील फर्नांडीस ने पीठ के समक्ष दलील दी कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित है.

पढ़ें- शर्लिन चोपड़ा ने राज कुद्रा-शिल्पा शेट्टी को लेकर किए बड़े खुलासे

फर्नांडीस ने तर्क दिया कि चोपड़ा लगभग नौ महीने से अंतरिम जमानत पर थीं और ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जहां उन्होंने पहले दी गई अंतरिम जमानत की रियायत का दुरुपयोग करने की कोशिश की हो.

गौरतलब है कि मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत कथित रूप से स्पष्ट यौन वीडियो वितरित करने के लिए मामला दर्ज किया. कुंद्रा ने दावा किया कि वह कथित अवैध वीडियो के निर्माण, प्रकाशन या प्रसारण से जुड़े नहीं थे. उन्हें इस साल जुलाई में मुंबई पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था, जहां उन पर एक एप के जरिए पोर्न फिल्में चलाने का आरोप लगाया गया था. सितंबर में कुंद्रा को जमानत मिल गई थी.

पढ़ें- शर्लिन चोपड़ा बोलीं- राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने दी अंडरवर्ल्ड की धमकी, भेजा मानहानि नोटिस

(एएनआई)

Last Updated : Feb 4, 2022, 3:29 PM IST
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