नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला एक बार फिर गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गया है. 31 मार्च 2023 को गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी और मामले को खत्म कर दिया था. अब इस मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिव्यू पिटीशन दायर की है.
अरविंद केजरीवाल के वकील ओम कोटवाल ने शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट में इस फैसले पर रिव्यू पिटीशन याचिका दाखिल की. समीक्षा याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश त्रुटिपूर्ण हैं. इस आदेश की समीक्षा की जरूरत है. साथ ही यह भी कहा गया कि गुजरात विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री ऑनलाइन होने की जानकारी दी गई, लेकिन असल में पीएम मोदी की डिग्री ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है. इसलिए इन सभी मामलों की समान रूप से समीक्षा की जानी चाहिए.
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इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री मांगने के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के बारे में कहा था. साथ ही कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाते हुए इसे चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य सेवा कानून प्राधिकरण में जमा करने को कहा था.
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