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Plot Allotment Scam in Punjab: मनप्रीत सिंह बादल को गिरफ्तारी से बड़ी राहत, हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 16, 2023, 7:17 PM IST

प्लॉट आवंटन घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस लगातार उनकी तलाश कर रही है. लेकिन इस बीच पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है. Plot Allotment Scam in Punjab, Manpreet Badal In Plot Allotment Scam, Former Finance Minister Manpreet Singh Badal.

Manpreet Singh Badal
मनप्रीत सिंह बादल

चंडीगढ़: गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी. इसके बाद अब उन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार भी हट गई है. पिछले महीने बठिंडा कोर्ट ने मनप्रीत बादल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इससे पहले उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था.

पहले खारिज हो चुकी थी जमानत अर्जी: इससे पहले बठिंडा में प्लॉट खरीद बिक्री मामले में फंसे पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत याचिका बठिंडा सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी. मनप्रीत बादल के वकील ने कहा था कि सरकार के घाटे का 50 प्रतिशत जमा करने का इंसेंटिव है.

जानकारी के अनुसार जमानत देने के लिए बादल के वकील सुखदीप सिंह भिंडर ने सरकार के नुकसान का 50 फीसदी 65 लाख रुपये और करीब 32 लाख रुपये का बांड भरने का प्रस्ताव कोर्ट के सामने रखा. सभी प्रस्तावों पर सुनवाई के बाद पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की जमानत याचिका डॉ. राम कुमार सिंगला की अदालत ने खारिज कर दी थी.

गिरफ्तारी के लिए जारी थी छापेमारी: जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मनप्रीत बादल के वकील ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब हाई कोर्ट ने आखिरकार मनप्रीत बादल की उम्मीदों को बरकरार रखते हुए, उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है.

आपको बता दें कि 24 सितंबर को मनप्रीत बादल के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद विजिलेंस की अलग-अलग टीमों ने पंजाब समेत पड़ोसी राज्यों में उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की थी. लेकिन मनप्रीत बादल का पता नहीं चल सका और अब पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मनप्रीत बादल को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है. अग्रिम जमानत देकर उन्हें राहत दी है.

चंडीगढ़: गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी. इसके बाद अब उन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार भी हट गई है. पिछले महीने बठिंडा कोर्ट ने मनप्रीत बादल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इससे पहले उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था.

पहले खारिज हो चुकी थी जमानत अर्जी: इससे पहले बठिंडा में प्लॉट खरीद बिक्री मामले में फंसे पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत याचिका बठिंडा सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी. मनप्रीत बादल के वकील ने कहा था कि सरकार के घाटे का 50 प्रतिशत जमा करने का इंसेंटिव है.

जानकारी के अनुसार जमानत देने के लिए बादल के वकील सुखदीप सिंह भिंडर ने सरकार के नुकसान का 50 फीसदी 65 लाख रुपये और करीब 32 लाख रुपये का बांड भरने का प्रस्ताव कोर्ट के सामने रखा. सभी प्रस्तावों पर सुनवाई के बाद पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की जमानत याचिका डॉ. राम कुमार सिंगला की अदालत ने खारिज कर दी थी.

गिरफ्तारी के लिए जारी थी छापेमारी: जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मनप्रीत बादल के वकील ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब हाई कोर्ट ने आखिरकार मनप्रीत बादल की उम्मीदों को बरकरार रखते हुए, उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है.

आपको बता दें कि 24 सितंबर को मनप्रीत बादल के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद विजिलेंस की अलग-अलग टीमों ने पंजाब समेत पड़ोसी राज्यों में उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की थी. लेकिन मनप्रीत बादल का पता नहीं चल सका और अब पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मनप्रीत बादल को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है. अग्रिम जमानत देकर उन्हें राहत दी है.

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