नई दिल्ली: एविएशन रेगुलेटर नगर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को कर्मचारियों की कमी के वजह से प्रशिक्षित को लाइसेंस जारी करने में अधिक समय लग रहा है. प्रशिक्षण के बाद किसी भी व्यक्ति को कॉमर्शियल विमान उड़ाने के लिए पात्र होने को वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (CPL) हासिल करने की जरूरत होती है. फिलहाल पायलट को अपना लाइसेंस लेने के लिए कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आने वाले दिनों में इंतजार की अवधि और बढ़ने की आशंका है.
मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए एविएशन रेगुलेटर नगर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि डीजीसीए लाइसेंस जारी करने के लिए सांकेतिक समयसीमा को पूरा कर रहा है. पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसलिए आवेदन देने में देरी हो सकती है क्योंकि पहले आवेदन देने वाले की जटिलता और पूर्णता के आधार पर ही लाइसेंस दिया जाएगा. डीजीसीए वाणिज्यिक पायलट लाईसेंस जारी करने और बदलने के लिए समयसिमा 20 और 30 वर्किंग डे है.
22 और 31 वर्किंग डे है औसत समयसीमा
विमान मंत्रालय के अनुसार पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद डीजीसीए समयसीमा को पूरा कर रही है. सीपीएल अंक और रुपांतरण के लिए 2023 के दौरान आवेदनों के लिए मिले औसत समयसीमा 22 और 31 वर्किंग डे है. इसके साथ ही बताया गया कि 2022 में जारी सीपीएल की कुल संख्या पिछले दशक में सबसे ज्यादा थी और सितंबर 2023 में यह संख्या पहले ही पार कर चुकी है. 2023 में सीपीएल की संख्या अब तक जारी की गई संख्या से सबसे ज्यादा है.
2022 में जारी किए गए के तुलना में 31 अगस्त 2023 तक जारी किए गए लाइसेंस और रेटिंग की संख्या में 45% की वृध्द देखी गई है. साथ ही बताया गया कि नियामक में कर्मचारियों की स्थिति के बारे में कि डीजीसीए में संचालन कैडर की कुल स्वीकृति शक्ति 228 है और ये पद नियामक के विभिन्न निदेशालयों में फैले हुए हैं.