ETV Bharat / bharat

INX Media Deal मामले में आरोपी पीटर मुखर्जी को मिली जमानत - आईएनएक्स मीडिया डील मामला

आईएनएक्स मीडिया डील (INX Media deal) मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने 30 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

INX Media Deal etv bharat
INX Media Deal etv bharat
author img

By

Published : Dec 4, 2021, 4:21 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील (INX Media deal) मामले के आरोपी पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने 30 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कोर्ट ने 24 मार्च को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया था. कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग (peter mukharji in money laundering case) एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. उसके बाद ईडी ने 18 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. CBI ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं. ये FIR आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ ऑपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram accused of INX media case) पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे.

इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील (INX Media deal) मामले के आरोपी पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने 30 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कोर्ट ने 24 मार्च को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया था. कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग (peter mukharji in money laundering case) एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. उसके बाद ईडी ने 18 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. CBI ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं. ये FIR आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ ऑपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram accused of INX media case) पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे.

इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

पढ़ेंः देहरादून में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना ...जैसे उन्होंने सेना का मनोबल गिराने की कसम खाई हो

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.