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आरएसएस नेता को कोर्ट का आदेश, राहुल गांधी को चुकाएं 1000 रुपये का जुर्माना

मानहानि का केस करने वाले आरएसएस नेता को अब राहुल गांधी को 1000 रुपये देने होंगे. ठाणे (महाराष्ट्र) के भिवंडी की एक अदालत ने यह आदेश दिया है.

राहुल गांधी
राहुल गांधी
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Published : Apr 22, 2022, 8:46 PM IST

ठाणे (महाराष्ट्र) : भिवंडी की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेता राजेश कुंटे को मानहानि के एक मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को 1000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है. राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि कुंटे ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान इस केस को स्थगित करने की अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी. अदालत पहले भी कुंटे पर 500 रुपये का जुर्माना लगा चुकी है, जिसका कुंटे ने अभी तक भुगतान नहीं किया है.

कुंते ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत से कहा था कि वह इस मामले में एक गवाह को पेश करना चाहते हैं लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई थी. फिर उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. कुंटे के वकील ने दलील दी कि उस मामले में हाई कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है, इसलिए इसकी सुनवाई रोकी जाए.

राहुल गांधी ने 2014 में ठाणे के भिवंडी में अपने एक भाषण में महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था. जिसके बाद राहुल के खिलाफ भिवंडी अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. अदालत ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे. इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश हुए थे और खुद को बेकसूर बताया था. भिवंडी की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की सुनवाई 10 मई को होगी.

पढ़ें : हेट स्पीच : SC ने दिल्ली पुलिस को 'बेहतर हलफनामा' दाखिल करने का दिया निर्देश

ठाणे (महाराष्ट्र) : भिवंडी की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेता राजेश कुंटे को मानहानि के एक मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को 1000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है. राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि कुंटे ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान इस केस को स्थगित करने की अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी. अदालत पहले भी कुंटे पर 500 रुपये का जुर्माना लगा चुकी है, जिसका कुंटे ने अभी तक भुगतान नहीं किया है.

कुंते ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत से कहा था कि वह इस मामले में एक गवाह को पेश करना चाहते हैं लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई थी. फिर उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. कुंटे के वकील ने दलील दी कि उस मामले में हाई कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है, इसलिए इसकी सुनवाई रोकी जाए.

राहुल गांधी ने 2014 में ठाणे के भिवंडी में अपने एक भाषण में महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था. जिसके बाद राहुल के खिलाफ भिवंडी अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. अदालत ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे. इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश हुए थे और खुद को बेकसूर बताया था. भिवंडी की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की सुनवाई 10 मई को होगी.

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