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पाटीदारों को ओबीसी श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता, अलग श्रेणी में दिया जा सकता है आरक्षण: अठावले

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athavale) ने कहा कि गुजरात में पाटीदार समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में शामिल नहीं किया जा सकता लेकिन उन्हें एक अलग श्रेणी में आरक्षण दिया जा सकता है.

रामदास अठावले
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Published : Sep 5, 2021, 12:37 AM IST

अहमदाबाद : केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athavale) ने शनिवार को कहा कि गुजरात में पाटीदार समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में शामिल नहीं किया जा सकता लेकिन उन्हें एक अलग श्रेणी में आरक्षण दिया जा सकता है.

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, 'मेरे विचार में उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता लेकिन उन्हें एक अलग श्रेणी में आरक्षण दिया जा सकता है.'

अठावले ने कहा, 'शुरू से ही हम महाराष्ट्र में मराठों को, गुजरात में पाटीदारों को, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाटों को तथा राजस्थान में राजपूतों को आरक्षण देने के लिए कानून की मांग करते रहे हैं. इसमें शर्त यह है कि लाभार्थी की (वार्षिक) आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए.'

अहमदाबाद : केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athavale) ने शनिवार को कहा कि गुजरात में पाटीदार समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में शामिल नहीं किया जा सकता लेकिन उन्हें एक अलग श्रेणी में आरक्षण दिया जा सकता है.

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, 'मेरे विचार में उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता लेकिन उन्हें एक अलग श्रेणी में आरक्षण दिया जा सकता है.'

अठावले ने कहा, 'शुरू से ही हम महाराष्ट्र में मराठों को, गुजरात में पाटीदारों को, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाटों को तथा राजस्थान में राजपूतों को आरक्षण देने के लिए कानून की मांग करते रहे हैं. इसमें शर्त यह है कि लाभार्थी की (वार्षिक) आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए.'

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