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Case of vacating government bungalow: AAP सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका, कोर्ट ने सरकारी बंगाला खाली करने का दिया आदेश - राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने का दिया आदेश

Raghav Chadha ordered to vacate government bungalow: AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पटियाला हाउस कोर्ट ने सरकारी बंगला खाली करने आदेश दिया है. दरअसल उन्हें राज्यसभा सचिवालय ने गलती से बंगला अलॉट कर दिया था, जबकि पहली बार सांसद बने व्यक्ति को सरकारी फ्लैट आवंटित किया जाता है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 6, 2023, 9:27 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय के बंगले को खाली करने के नोटिस को सही ठहराया है. साथ ही कोर्ट ने अपने उस अंतरिम आदेश को भी वापस ले लिया है, जिसमें राघव चड्ढा से बंगला न खाली कराने का निर्देश दिया गया था.

इससे पहले, राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को टाइप-7 बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था. इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट का रुख किया था. शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर राघव चड्ढा को यह बंगला खाली करना ही होगा.

दरअसल आम आदमी पार्टी के पंजाब से पहली बार राज्यसभा सांसद बने राघव चड्ढा को राज्यसभा सचिवालय ने गलती से पंडरा रोड पर टाइप-7 बंगला आवंटित कर दिया था. जबकि, नियमानुसार पहली बार सांसद बने व्यक्ति को सरकारी फ्लैट आवंटित किया जाता है. लेकिन जैसे ही राज्यसभा सचिवालय को अपनी इस भूल का ख्याल आया, उसने चड्ढा को बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया. राघव चड्ढा ने यह दावा किया कि एक बार बंगला अलॉट होने के बाद वह छह साल तक सांसद रहेंगे और तब तक उनसे इस बंगले को खाली नहीं कराया जा सकता.

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय के बंगले को खाली करने के नोटिस को सही ठहराया है. साथ ही कोर्ट ने अपने उस अंतरिम आदेश को भी वापस ले लिया है, जिसमें राघव चड्ढा से बंगला न खाली कराने का निर्देश दिया गया था.

इससे पहले, राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को टाइप-7 बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था. इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट का रुख किया था. शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर राघव चड्ढा को यह बंगला खाली करना ही होगा.

दरअसल आम आदमी पार्टी के पंजाब से पहली बार राज्यसभा सांसद बने राघव चड्ढा को राज्यसभा सचिवालय ने गलती से पंडरा रोड पर टाइप-7 बंगला आवंटित कर दिया था. जबकि, नियमानुसार पहली बार सांसद बने व्यक्ति को सरकारी फ्लैट आवंटित किया जाता है. लेकिन जैसे ही राज्यसभा सचिवालय को अपनी इस भूल का ख्याल आया, उसने चड्ढा को बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया. राघव चड्ढा ने यह दावा किया कि एक बार बंगला अलॉट होने के बाद वह छह साल तक सांसद रहेंगे और तब तक उनसे इस बंगले को खाली नहीं कराया जा सकता.

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