हैदराबाद: रंगारेड्डी जिला उपभोक्ता आयोग ने एक यात्री का सामान खोने के मामले में इंडिगो एयरलाइंस को मुआवजा देने का आदेश दिया है. काचीगुडा के धनराज सारदा 22 फरवरी 2019 को इंडिगो एयरलाइंस से अपने परिवार के साथ जयपुर से हैदराबाद पहुंचे. वहां से लाए गए चार बैग में से एक गायब था. धनराज ने राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो कर्मचारियों से शिकायत की.
उन्होंने कहा कि गायब हुए बैग में 1,20,000 रुपये नकद, घर की चाबियां और उनकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट हैं. धनराज की शिकायत पर एयरलाइंस कर्मचारियों ने कहा कि वे इसकी जांच करेंगे. दो महीने के बाद, धनराज ने गुड़गांव में कंपनी के प्रधान कार्यालय को चार या पांच बार फोन किया और विवरण मांगा, लेकिन कंपनी की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया.
इसके बाद 22 अप्रैल को शिकायतकर्ता ने एयरलाइंस से सीसीटीवी फुटेज मांगी. इंडिगो ग्राहक सेवा संबंध प्रतिनिधि ने एक ईमेल भेजकर कहा कि वे बैग की पहचान नहीं कर सकते हैं. और वे इसके एवज में रुपये का भुगतान करेंगे. कंपनी ने 350 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 3850 रुपये और टिकट के 11,859 रुपये भुगतान करने की बात कही.
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शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाकर दावा किया कि वे कम मुआवजे के लिए समझौता कर रहे हैं. वहीं, प्रतिवादी इंडिगो ने कहा कि वादी ने नियमों के विपरीत कार्य किया था क्यों, कीमती सामान के बारे में उन्हें सूचित नहीं किया था. दलीलें सुनने के बाद, आयोग ने इंडिगो के प्रतिनिधि को खोए हुए सामान के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया.