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पश्चिम बंगाल: सीबीआई के सामने पेश हुए पार्थ चटर्जी

पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी आज सुबह सीबीआई के समक्ष पेश हुए. सीबीआई ने पार्थ चटर्जी को इस संबंध में समन जारी किया था.

Partha Chatterjee appears before CBI for the second time
सीबीआई के सामने पेश हुए पार्थ चटर्जी
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Published : May 25, 2022, 2:34 PM IST

Updated : May 25, 2022, 3:50 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव पार्थ चटर्जी बुधवार सुबह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश हुए.

सीबीआई ने पार्थ चटर्जी को इस संबंध में समन जारी किया था. इस मामले में टीएमसी नेता चटर्जी दूसरी बार सीबीआई के सामने पेश हुए हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने उनसे पिछले सप्ताह बुधवार को साढ़े तीन घंटे तक पूछताछ की थी और उन्हें दस्तावेजों के साथ फिर से आने के लिए कहा गया था. राज्य सरकार में इस समय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के समय शिक्षा मंत्री थे.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी और सुकांता मजूमदार रखेंगे एमपी-एमएलए का ख्याल

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने उन्हें पिछले सप्ताह बुधवार को सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखने के बाद मंत्री को पेश होने का आदेश दिया गया था. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने ही सीबीआई को डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा की गई कथित अवैध नियुक्तियों की जांच करने का निर्देश दिया था.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव पार्थ चटर्जी बुधवार सुबह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश हुए.

सीबीआई ने पार्थ चटर्जी को इस संबंध में समन जारी किया था. इस मामले में टीएमसी नेता चटर्जी दूसरी बार सीबीआई के सामने पेश हुए हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने उनसे पिछले सप्ताह बुधवार को साढ़े तीन घंटे तक पूछताछ की थी और उन्हें दस्तावेजों के साथ फिर से आने के लिए कहा गया था. राज्य सरकार में इस समय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के समय शिक्षा मंत्री थे.

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कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने उन्हें पिछले सप्ताह बुधवार को सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखने के बाद मंत्री को पेश होने का आदेश दिया गया था. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने ही सीबीआई को डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा की गई कथित अवैध नियुक्तियों की जांच करने का निर्देश दिया था.

Last Updated : May 25, 2022, 3:50 PM IST
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