मुंबई: परमबीर सिंह गोरेगांव फिरौती मामले में सह-आरोपी विनय सिंह को जमानत मिल गई है. बांबे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने 30 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. फोर्ट कोर्ट ने विनय सिंह को भगोड़ा घोषित किया था. इससे पहले 16 दिसंबर को मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह के करीबी विनय सिंह को पुलिस ने एक कैफे से गिरफ्तार किया था.
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तब अधिकारी ने बताया था कि विनय सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने उसे सरेंडर करने को कहा था. अपराध शाखा के अधिकारियों को उपनगरीय कांदिवली में एक कैफे में विनय सिंह के आने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी. डीसीपी (डिटेक्शन-1) ने कहा था कि उसे पकड़ने के लिए एक टीम भेजी गयी थी. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया. इसलिए अपराध शाखा ने उसे गिरफ्तार कर लिया.