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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जंगल की आग मामले में वन संरक्षक को किया तलब

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Published : Apr 6, 2021, 3:27 PM IST

Updated : Apr 6, 2021, 3:50 PM IST

हाई कोर्ट ने आग लगने के मामले में उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

जंगल में आग
जंगल में आग

देहरादून : उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए 2016 में बने नियमों का कितना पालन किया गया है. उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2016 में भी उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी थी. जिसका हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को कई दिशा-निर्देश जारी किए थे.

जानकारी देते संवाददाता

पूर्व में कोर्ट दिए थे ये आदेश
उत्तराखंड में सरकार ने एक हजार फायर वॉचर की नियुक्ति करने के निर्देश देने के साथ आग बुझाने के लिए आधुनिक संसाधन खरीदने के निर्देश दिए थे. साथ ही कोर्ट ने 72 घंटे से पहले जंगल में लगने वाली आग को बुझाने के निर्देश दिए थे.

जंगल में आग

वहीं कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर जंगलों में अधिक समय तक आग लगी रही, तो उसकी जिम्मेदारी वन संरक्षक समेत तमाम विभागीय अधिकारी की होगी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है.

पढ़ें - कोरोना का दंश : ग्रामीणों की आपत्ति के बाद पूरा परिवार रह रहा गांव के बाहर

बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं. वनाग्नि के बढ़ते मामलों से ऐसा लग रहा है कि इस बार सारे पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे, जबकि आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के दो MI 17 हेलीकॉप्टरों को भी मैदान में उतारा गया है. इसके बावजूद वनाग्नि की स्थिति और भी गंभीर होने की आशंका है.

देहरादून : उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए 2016 में बने नियमों का कितना पालन किया गया है. उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2016 में भी उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी थी. जिसका हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को कई दिशा-निर्देश जारी किए थे.

जानकारी देते संवाददाता

पूर्व में कोर्ट दिए थे ये आदेश
उत्तराखंड में सरकार ने एक हजार फायर वॉचर की नियुक्ति करने के निर्देश देने के साथ आग बुझाने के लिए आधुनिक संसाधन खरीदने के निर्देश दिए थे. साथ ही कोर्ट ने 72 घंटे से पहले जंगल में लगने वाली आग को बुझाने के निर्देश दिए थे.

जंगल में आग

वहीं कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर जंगलों में अधिक समय तक आग लगी रही, तो उसकी जिम्मेदारी वन संरक्षक समेत तमाम विभागीय अधिकारी की होगी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है.

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बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं. वनाग्नि के बढ़ते मामलों से ऐसा लग रहा है कि इस बार सारे पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे, जबकि आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के दो MI 17 हेलीकॉप्टरों को भी मैदान में उतारा गया है. इसके बावजूद वनाग्नि की स्थिति और भी गंभीर होने की आशंका है.

Last Updated : Apr 6, 2021, 3:50 PM IST
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