नई दिल्ली: रेलवे ने रविवार को कहा कि ओडिशा में दुर्घटना का शिकार हुईं यात्री ट्रेनों में बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों को भी मुआवजा दिया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप ऐसा किया जाएगा. रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा, “यात्रियों के पास टिकट था या नहीं इसे देखे बगैर, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा.”
रेलवे बोर्ड की संचालन सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती प्रत्येक रोगी के साथ एक स्काउट या एक गाइड है, जो उसके परिजन का पता लगाने में मदद कर रहा है. वर्मा ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 139 पर वरिष्ठ रेल अधिकारी सवालों का जवाब दे रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “घायलों या मृतकों के परिवार के सदस्य हमें फोन कर सकते हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे उनसे मिल सकें. हम उनकी यात्रा और अन्य खर्चों का ध्यान रखेंगे.”
रेलवे ने यह भी कहा कि 139 सेवा निर्बाध रूप से जारी रहेगी और रेल मंत्री द्वारा घोषित अनुग्रह राशि- मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपये, गंभीर चोटों के लिए 2 लाख रुपये और मामूली चोटों के लिए 50,000 रुपये - का त्वरित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा.
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