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नूपुर शर्मा को SC से राहत, अदालत ने सारे मामले दिल्ली ट्रांसफर किये

भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को शीर्ष अदालत ने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है.

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Published : Aug 10, 2022, 4:34 PM IST

Updated : Aug 10, 2022, 5:03 PM IST

nupur sharma news
नूपुर शर्मा

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित नेता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को शीर्ष अदालत ने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है. इससे पहले 19 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जमशेद पारडीवाला की बेंच ने पैगम्बर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. साथ ही आठ राज्यों में दर्ज एफआईआर दिल्ली स्थानांतरित करने का नोटिस जारी किया था.

सुनवाई के दौरान नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि कई पक्षों के जवाब नहीं आए हैं. पश्चिम बंगाल से हमें बार-बार समन आ रहा है. इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लेकिन हमने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है. इसके बाद नूपुर के वकील ने सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर देने की बात कही. इसके बाद जस्टिस ने पूछा, "19 जुलाई को हमारी सुनवाई के बाद क्या कोई और एफआईआर हुई है?

जस्टिस ने कहा कि हम सभी एफआईआर को एक साथ जोड़कर दिल्ली ट्रांसफर कर देंगे. इस पर वकील मनिंदर ने कहा कि एफआईआर रद्द करवाने के लिए भी दिल्ली हाईकोर्ट में ही याचिका का अनुमति मिले. जज ने इस बात पर हामी भर दी.

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित नेता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को शीर्ष अदालत ने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है. इससे पहले 19 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जमशेद पारडीवाला की बेंच ने पैगम्बर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. साथ ही आठ राज्यों में दर्ज एफआईआर दिल्ली स्थानांतरित करने का नोटिस जारी किया था.

सुनवाई के दौरान नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि कई पक्षों के जवाब नहीं आए हैं. पश्चिम बंगाल से हमें बार-बार समन आ रहा है. इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लेकिन हमने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है. इसके बाद नूपुर के वकील ने सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर देने की बात कही. इसके बाद जस्टिस ने पूछा, "19 जुलाई को हमारी सुनवाई के बाद क्या कोई और एफआईआर हुई है?

जस्टिस ने कहा कि हम सभी एफआईआर को एक साथ जोड़कर दिल्ली ट्रांसफर कर देंगे. इस पर वकील मनिंदर ने कहा कि एफआईआर रद्द करवाने के लिए भी दिल्ली हाईकोर्ट में ही याचिका का अनुमति मिले. जज ने इस बात पर हामी भर दी.

Last Updated : Aug 10, 2022, 5:03 PM IST
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