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NSE की गोपनीय सूचनाएं साझा करने की आरोपी चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले की आरोपी चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI को नोटिस जारी किया है. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने 8 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
जमानत याचिका पर CBI को नोटिस
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Published : Mar 26, 2022, 6:28 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले की आरोपी चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramakrishna) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI को नोटिस जारी किया है. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने 8 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने बीती 14 मार्च को चित्रा रामकृष्णा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. सीबीआई ने चित्रा रामकृष्णा को 6 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके पहले 5 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

पढ़ें : दिल्ली पुलिस के सिपाही और गैंगस्टर टिल्लू की हत्या करने पहुंचे दाे शूटर गिरफ्तार

कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों को अलग तरीके से देखना होगा. क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन के नुकसान के लिए गहरी साजिशें रची गई होती हैं. कोर्ट ने कहा था कि NSE प्रमुख की मिलीभगत के बिना ये सूचनाएं कैसे साझा हो सकती हैं. इसे एनएसई के इतिहास के काले दिन के रूप में याद किया जा सकता है. बता दें कि 24 मार्च को कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले की आरोपी चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramakrishna) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI को नोटिस जारी किया है. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने 8 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने बीती 14 मार्च को चित्रा रामकृष्णा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. सीबीआई ने चित्रा रामकृष्णा को 6 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके पहले 5 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

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कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों को अलग तरीके से देखना होगा. क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन के नुकसान के लिए गहरी साजिशें रची गई होती हैं. कोर्ट ने कहा था कि NSE प्रमुख की मिलीभगत के बिना ये सूचनाएं कैसे साझा हो सकती हैं. इसे एनएसई के इतिहास के काले दिन के रूप में याद किया जा सकता है. बता दें कि 24 मार्च को कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

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