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Jammu Kashmir News: अपराधी या आतंकवादी नहीं हूं, अपने पासपोर्ट के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखूंगी : इल्तिजा मुफ्ती - fight for my passport in court Iltija Mufti

पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती (Mehbooba Mufti daughter Iltija Mufti) ने कहा है कि उन्हें यूएई में पढ़ाई के लिए दो वर्ष का पासपोर्ट जारी किया गया है. उन्होंने प्रश्न किया कि क्या वह आतंकवादी या राष्ट्र विरोधी हैं. उनका पासपोर्ट 5 अप्रैल 2023 से 4 अप्रैल 2025 तक वैध रहेगा. पढ़िए पूरी खबर...

Iltija Mufti
इल्तिजा मुफ्ती
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Published : Apr 7, 2023, 6:10 PM IST

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श्रीनगर : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती (Mehbooba Mufti daughter Iltija Mufti) ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में पढ़ाई के लिए दो साल की अवधि का 'देश-विशिष्ट पासपोर्ट' जारी होने के बाद शुक्रवार को सवाल किया कि क्या वह 'आतंकवादी या राष्ट्र-विरोधी हैं.' इल्तिजा ने जम्मू कश्मीर पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (CID) की प्रतिकूल रिपोर्ट के कारण पासपोर्ट के लिए अपना आवेदन मंजूर नहीं होने के बाद फरवरी में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का रुख किया था. उनके पासपोर्ट की अवधि दो जनवरी को समाप्त हो गई थी और उन्होंने पिछले साल आठ जून को नए सिरे से आवेदन किया था.

उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) को इस मामले को देखने का निर्देश दिया था. आरपीओ द्वारा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को लिखे गए एक पत्र के अनुसार, उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इल्तिजा को एक पासपोर्ट जारी किया गया है जो पांच अप्रैल, 2023 से चार अप्रैल, 2025 तक वैध है. इल्तिजा ने शुक्रवार को यहां पीडीपी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'कश्मीर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी दविंदर कुमार और सीआईडी ने न्यायपालिका को गुमराह किया है. मुझे जारी किया गया पासपोर्ट दो साल की अवधि का है और इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह केवल संयुक्त अरब अमीरात के लिए वैध है.' इल्तिजा ने कहा कि यह एक सशर्त पासपोर्ट है.

उन्होंने कहा कि वह एक 'भारतीय और कानून का पालन करने वाली नागरिक' हैं और उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है. इल्तिजा ने दावा किया, 'लेकिन, यहां तक कि दो साल का पासपोर्ट जारी करने के लिए भी मेरे खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम लागू किया गया है. यह अधिनियम आमतौर पर जासूसी के लिए लागू किया जाता है.' इल्तिजा ने सवाल किया, 'क्या मैं फरार हूं? क्या मैं नीरव मोदी हूं, क्या मैं आतंकवादी हूं, क्या मैं देशद्रोही हूं कि मुझे सजा दी जा रही है? अगर मैं केंद्र सरकार के बारे में बोलूं, तो क्या यह देश के खिलाफ बोलने जैसा है? आखिर मेरी ग़लती क्या है?'

पीडीपी प्रमुख की बेटी ने आरोप लगाया कि उनके साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है, 'जैसे कि मैंने बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का कर्ज लिया है और नहीं चुकाया है.' उन्होंने कहा कि 'अपनी याचिका वापस लेने के दबाव' के बावजूद वह अदालत में अपनी लड़ाई जारी रखेंगी. इल्तिजा ने कहा कि सरकार उनके परिवार का एक उदाहरण पेश करना चाहती है ताकि लोगों को अपनी आवाज उठाने से रोका जा सके.

ये भी पढ़ें - Iltija Mufti Passport : पासपोर्ट जारी होने में देरी को लेकर हाईकोर्ट पहुंचीं इल्तिजा मुफ्ती

(पीटीआई-भाषा)

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श्रीनगर : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती (Mehbooba Mufti daughter Iltija Mufti) ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में पढ़ाई के लिए दो साल की अवधि का 'देश-विशिष्ट पासपोर्ट' जारी होने के बाद शुक्रवार को सवाल किया कि क्या वह 'आतंकवादी या राष्ट्र-विरोधी हैं.' इल्तिजा ने जम्मू कश्मीर पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (CID) की प्रतिकूल रिपोर्ट के कारण पासपोर्ट के लिए अपना आवेदन मंजूर नहीं होने के बाद फरवरी में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का रुख किया था. उनके पासपोर्ट की अवधि दो जनवरी को समाप्त हो गई थी और उन्होंने पिछले साल आठ जून को नए सिरे से आवेदन किया था.

उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) को इस मामले को देखने का निर्देश दिया था. आरपीओ द्वारा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को लिखे गए एक पत्र के अनुसार, उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इल्तिजा को एक पासपोर्ट जारी किया गया है जो पांच अप्रैल, 2023 से चार अप्रैल, 2025 तक वैध है. इल्तिजा ने शुक्रवार को यहां पीडीपी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'कश्मीर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी दविंदर कुमार और सीआईडी ने न्यायपालिका को गुमराह किया है. मुझे जारी किया गया पासपोर्ट दो साल की अवधि का है और इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह केवल संयुक्त अरब अमीरात के लिए वैध है.' इल्तिजा ने कहा कि यह एक सशर्त पासपोर्ट है.

उन्होंने कहा कि वह एक 'भारतीय और कानून का पालन करने वाली नागरिक' हैं और उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है. इल्तिजा ने दावा किया, 'लेकिन, यहां तक कि दो साल का पासपोर्ट जारी करने के लिए भी मेरे खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम लागू किया गया है. यह अधिनियम आमतौर पर जासूसी के लिए लागू किया जाता है.' इल्तिजा ने सवाल किया, 'क्या मैं फरार हूं? क्या मैं नीरव मोदी हूं, क्या मैं आतंकवादी हूं, क्या मैं देशद्रोही हूं कि मुझे सजा दी जा रही है? अगर मैं केंद्र सरकार के बारे में बोलूं, तो क्या यह देश के खिलाफ बोलने जैसा है? आखिर मेरी ग़लती क्या है?'

पीडीपी प्रमुख की बेटी ने आरोप लगाया कि उनके साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है, 'जैसे कि मैंने बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का कर्ज लिया है और नहीं चुकाया है.' उन्होंने कहा कि 'अपनी याचिका वापस लेने के दबाव' के बावजूद वह अदालत में अपनी लड़ाई जारी रखेंगी. इल्तिजा ने कहा कि सरकार उनके परिवार का एक उदाहरण पेश करना चाहती है ताकि लोगों को अपनी आवाज उठाने से रोका जा सके.

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(पीटीआई-भाषा)

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