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कोर्ट में पुलिस की दलील- ओलंपियन मयूखा की दोस्त से दुष्कर्म मामले में कोई सबूत नहीं

पुलिस को ओलंपियन मयूखा जॉनी की 2016 में उसकी दोस्त के साथ बलात्कार के संबंध में शिकायत में कोई सबूत नहीं मिला है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jul 17, 2021, 5:49 PM IST

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तिरुवनंतपुरम : ओलंपियन मयूखा जॉनी की दोस्त के साथ दुष्कर्म मामले में केरल पुलिस ने उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि दुष्कर्म के संबंध में शिकायत को आधारहीन बताया है. पुलिस ने कहा कि इसके कोई वैज्ञानिक सबूत भी नहीं मिले हैं.

पुलिस ने पीड़िता की जांच करने वाले डॉक्टर का बयान दर्ज कर लिया है. यह सब पुलिस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में शामिल है.

इससे पहले पिछले महीने जॉनी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन कर केरल पुलिस और राज्य महिला आयोग की एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ 2016 में उनकी सहेली से बलात्कार के मामले की जांच के सिलसिले में गंभीर आरोप लगाए थे.

पढ़ें :- ओलंपियन मयूखा जॉनी ने बलात्कार मामले में सहेली को समर्थन देने पर धमकी मिलने का लगाया आरोप

जॉनी ने आरोप लगाया था कि उनकी सहेली से चुंगथ जॉनसन नाम के एक व्यक्ति ने बलात्कार किया, जिसने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लीं और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस शुरू में कार्रवाई का वादा करने के बाद आरोपी के पक्ष में अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्तक्षेप के कारण निष्क्रिय हो गई.

तिरुवनंतपुरम : ओलंपियन मयूखा जॉनी की दोस्त के साथ दुष्कर्म मामले में केरल पुलिस ने उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि दुष्कर्म के संबंध में शिकायत को आधारहीन बताया है. पुलिस ने कहा कि इसके कोई वैज्ञानिक सबूत भी नहीं मिले हैं.

पुलिस ने पीड़िता की जांच करने वाले डॉक्टर का बयान दर्ज कर लिया है. यह सब पुलिस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में शामिल है.

इससे पहले पिछले महीने जॉनी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन कर केरल पुलिस और राज्य महिला आयोग की एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ 2016 में उनकी सहेली से बलात्कार के मामले की जांच के सिलसिले में गंभीर आरोप लगाए थे.

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जॉनी ने आरोप लगाया था कि उनकी सहेली से चुंगथ जॉनसन नाम के एक व्यक्ति ने बलात्कार किया, जिसने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लीं और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस शुरू में कार्रवाई का वादा करने के बाद आरोपी के पक्ष में अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्तक्षेप के कारण निष्क्रिय हो गई.

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