इस्लामाबाद: पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान को 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए भारत का अनुरोध प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है. इसलिए यह प्रत्यर्पण संभव नहीं है. मुमताज जहरा बलूच ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई है.
उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखना उचित है कि पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है. इससे पहले दिन में, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने एक विशेष मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए हाफिज सईद के भारत प्रत्यर्पण के संबंध में पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है.
साप्ताहिक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए बागची ने कहा कि संबंधित व्यक्ति (हाफिज सईद) भारत में कई मामलों में वांछित है. वह संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित आतंकवादी भी है. इस संबंध में, हमने प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों के साथ एक अनुरोध भेजा है. पाकिस्तान सरकार एक विशेष मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए उसे भारत प्रत्यर्पित करे.
उन्होंने कहा कि हम उन गतिविधियों को उजागर कर चुके हैं जिनके लिए वह वांछित है. यह एक हालिया अनुरोध है. विशेष रूप से, सईद, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी है, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का संस्थापक है. वह मुंबई में 26/11 के घातक हमलों का मास्टरमाइंड था और भारत में कई मामलों में वांछित है.