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तेलंगाना में अब आठ मई तक नाइट कर्फ्यू

तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू सात दिन और बढ़ा दिया गया है. अब 8 मई को सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. जानिए किन सेवाओं को मिलेगी छूट.

तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू
तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू
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Published : Apr 30, 2021, 2:56 PM IST

Updated : Apr 30, 2021, 7:08 PM IST

हैदराबाद : तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को रात का कर्फ्यू (रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक) आठ मई तक बढ़ा दिया. एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई.

राज्य सरकार ने इससे पहले कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 20 अप्रैल से 1 मई (सुबह पांच बजे) तक पाबंदी लगाई थी.

सरकार ने रात के कर्फ्यू के मद्देनजर फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने का भी आदेश जारी किया.

कर्फ्यू की अवधि के दौरान सभी कार्यालय, कंपनियां, दुकानें, प्रतिष्ठान, रेस्तरां आदि 8 बजे बंद हो जाएंगे. इसमें अस्पतालों, डायग्नोस्टिक लैब, फार्मेसी और आवश्यक सेवाओं जैसे मीडिया, ई-कॉमर्स डिलीवरी और पेट्रोल पंप को इससे छूट दी गई है.

किन लोगों को होगी छूट

रात 9 बजे से सभी लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी. इसमें सरकारी अधिकारियों, चिकित्सा कर्मियों और हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशनों, और बसों से आने जाने वालों को वैध टिकट दिखाने पर इससे छूट दी जाएगी.

राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने या आवश्यक और गैर-आवश्यक सामानों के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इस तरह की आवाजाही के लिए किसी अलग अनुमति या पास की आवश्यकता नहीं होगी.

ऑटो और टैक्सियों सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को रात के कर्फ्यू की अवधि के दौरान छूट की श्रेणियों वाले लोगों के परिवहन के लिए निर्धारित समय के भीतर चलने की अनुमति होगी.

इससे पहले 19 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए नाइट कर्फ्यू और सप्ताहांत के लॉकडाउन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. जिसके बाद तेलंगाना सरकार ने 20 अप्रैल की रात से नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया था.

पढ़ें- कोरोना से मचा हाहाकार, 24 घंटे धधक रहे श्मशान, 3.86 लाख नए केस

गौरतलब है कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,86,452 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,87,62,976 हो गई है. बीते 24 घंटे में 3,498 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से देश भर में मौत का आंकड़ा 2,08,330 हो गया है.

हैदराबाद : तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को रात का कर्फ्यू (रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक) आठ मई तक बढ़ा दिया. एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई.

राज्य सरकार ने इससे पहले कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 20 अप्रैल से 1 मई (सुबह पांच बजे) तक पाबंदी लगाई थी.

सरकार ने रात के कर्फ्यू के मद्देनजर फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने का भी आदेश जारी किया.

कर्फ्यू की अवधि के दौरान सभी कार्यालय, कंपनियां, दुकानें, प्रतिष्ठान, रेस्तरां आदि 8 बजे बंद हो जाएंगे. इसमें अस्पतालों, डायग्नोस्टिक लैब, फार्मेसी और आवश्यक सेवाओं जैसे मीडिया, ई-कॉमर्स डिलीवरी और पेट्रोल पंप को इससे छूट दी गई है.

किन लोगों को होगी छूट

रात 9 बजे से सभी लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी. इसमें सरकारी अधिकारियों, चिकित्सा कर्मियों और हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशनों, और बसों से आने जाने वालों को वैध टिकट दिखाने पर इससे छूट दी जाएगी.

राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने या आवश्यक और गैर-आवश्यक सामानों के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इस तरह की आवाजाही के लिए किसी अलग अनुमति या पास की आवश्यकता नहीं होगी.

ऑटो और टैक्सियों सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को रात के कर्फ्यू की अवधि के दौरान छूट की श्रेणियों वाले लोगों के परिवहन के लिए निर्धारित समय के भीतर चलने की अनुमति होगी.

इससे पहले 19 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए नाइट कर्फ्यू और सप्ताहांत के लॉकडाउन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. जिसके बाद तेलंगाना सरकार ने 20 अप्रैल की रात से नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया था.

पढ़ें- कोरोना से मचा हाहाकार, 24 घंटे धधक रहे श्मशान, 3.86 लाख नए केस

गौरतलब है कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,86,452 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,87,62,976 हो गई है. बीते 24 घंटे में 3,498 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से देश भर में मौत का आंकड़ा 2,08,330 हो गया है.

Last Updated : Apr 30, 2021, 7:08 PM IST
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