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NIA ने पाकिस्तानी आतंकी के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

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Published : Mar 26, 2022, 9:56 PM IST

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ के प्रयास के सिलसिले में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है.

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एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट

नई दिल्ली: लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकवादी इम्दाबुल्लाह उर्फ ​​अली बाबर के खिलाफ भारत में घुसपैठ की गतिविधियों को अंजाम देने के प्रयास के संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) ने आरोप पत्र दायर किया है. एनआईए के अधिकारी ने कहा कि यह मामला बारामूला जिले के एलओसी उरी सेक्टर में भारतीय सेना द्वारा नाकाम की गई घुसपैठ की कोशिश से जुड़ा है.

भारतीय सेना द्वारा घुसपैठ की कोशिश के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादी इम्दाबुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था. साथ ही उसके सहयोगी अतीक-उर-रहमान को मार गिराया गया था. पाकिस्तानी आतंकवादी के कब्जे से हथियारों और गोला-बारूद, विस्फोटक और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था. अधिकारी ने कहा कि यह मामला पिछले साल 27 जुलाई को उरी के पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी संख्या 99/2021 के रूप में दर्ज किया गया है. एनआईए ने 30 अक्टूबर 2021 को मामला फिर से दर्ज किया.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर : आतंकी हमले में स्पेशल पुलिस ऑफिसर की मौत, भाई घायल

एक अन्य घटनाक्रम में पटना में एनआईए की विशेष अदालत ने एक एफआईसीएन तस्कर को दोषी ठहराया. एनआईए ने कहा कि सोमवार को उसके खिलाफ सजा की घोषणा की जाएगी. कोर्ट ने आरोपी कामिरुज्जमां के खिलाफ आईपीसी की धारा 489बी, 489सी, 120बी के तहत फैसला सुनाया है. इससे पहले इसी मामले में तीन आरोपी शाहनवाज शेख, मन्नालाल चौधरी और सलीम को 25 फरवरी को दोषी करार देते हुए 8 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.

नई दिल्ली: लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकवादी इम्दाबुल्लाह उर्फ ​​अली बाबर के खिलाफ भारत में घुसपैठ की गतिविधियों को अंजाम देने के प्रयास के संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) ने आरोप पत्र दायर किया है. एनआईए के अधिकारी ने कहा कि यह मामला बारामूला जिले के एलओसी उरी सेक्टर में भारतीय सेना द्वारा नाकाम की गई घुसपैठ की कोशिश से जुड़ा है.

भारतीय सेना द्वारा घुसपैठ की कोशिश के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादी इम्दाबुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था. साथ ही उसके सहयोगी अतीक-उर-रहमान को मार गिराया गया था. पाकिस्तानी आतंकवादी के कब्जे से हथियारों और गोला-बारूद, विस्फोटक और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था. अधिकारी ने कहा कि यह मामला पिछले साल 27 जुलाई को उरी के पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी संख्या 99/2021 के रूप में दर्ज किया गया है. एनआईए ने 30 अक्टूबर 2021 को मामला फिर से दर्ज किया.

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एक अन्य घटनाक्रम में पटना में एनआईए की विशेष अदालत ने एक एफआईसीएन तस्कर को दोषी ठहराया. एनआईए ने कहा कि सोमवार को उसके खिलाफ सजा की घोषणा की जाएगी. कोर्ट ने आरोपी कामिरुज्जमां के खिलाफ आईपीसी की धारा 489बी, 489सी, 120बी के तहत फैसला सुनाया है. इससे पहले इसी मामले में तीन आरोपी शाहनवाज शेख, मन्नालाल चौधरी और सलीम को 25 फरवरी को दोषी करार देते हुए 8 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.

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