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केरल के पीएलजीए भर्ती मामले में एनआईए ने 2 माओवादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की - केरल माओवादी मामला

एनआईए ने भाकपा (माओवादी) में युवाओं की कथित भर्ती से जुड़े मामले में केरल की एक अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया. एनआईए ने इस साल तीन फरवरी को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था.

NIA files chargesheet against 2 Maoists in PLGA recruitment case of KeralaEtv Bharat
केरल के पीएलजीए भर्ती मामले में एनआईए ने 2 माओवादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कीEtv Bharat
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Published : Sep 4, 2022, 7:33 AM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को दो आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन भाकपा (माओवादी) के लिए युवाओं की भर्ती में शामिल होने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया. केरल के एर्नाकुलम में एनआईए की विशेष अदालत में दायर आरोप-पत्र युवाओं की भर्ती और भाकपा (माओवादी) नेताओं और उनके सामने के संगठनों द्वारा ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण देने के अलावा उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और माओवादी विचारधाराओं के प्रसार के लिए शिविर आयोजित करने से संबंधित है.

एनआईए ने इस साल तीन फरवरी को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था. एर्नाकुलम की विशेष एनआईए अदालत में दाखिल आरोपपत्र में केंद्रीय एजेंसी ने दो लोगों को नामजद किया है. आरोपियों की पहचान आंध्र प्रदेश के निवासी कंभमपति चैतन्य उर्फ सूर्या और वलागुथा आंजयनेलु के रूप में हुई है. एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला भाकपा (माओवादी) के लिए युवाओं की भर्ती करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के अलावा संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और माओवादी विचारधारा के प्रसार के लिए शिविर आयोजित करने से संबंधित है.

ये भी पढ़ें- 15 साल की लड़की के यौन शोषण के जुर्म में 90 साल के वृद्ध को जेल

एनआईए द्वारा फरवरी में दर्ज किए गए इस मामले में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को दो आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन भाकपा (माओवादी) के लिए युवाओं की भर्ती में शामिल होने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया. केरल के एर्नाकुलम में एनआईए की विशेष अदालत में दायर आरोप-पत्र युवाओं की भर्ती और भाकपा (माओवादी) नेताओं और उनके सामने के संगठनों द्वारा ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण देने के अलावा उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और माओवादी विचारधाराओं के प्रसार के लिए शिविर आयोजित करने से संबंधित है.

एनआईए ने इस साल तीन फरवरी को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था. एर्नाकुलम की विशेष एनआईए अदालत में दाखिल आरोपपत्र में केंद्रीय एजेंसी ने दो लोगों को नामजद किया है. आरोपियों की पहचान आंध्र प्रदेश के निवासी कंभमपति चैतन्य उर्फ सूर्या और वलागुथा आंजयनेलु के रूप में हुई है. एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला भाकपा (माओवादी) के लिए युवाओं की भर्ती करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के अलावा संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और माओवादी विचारधारा के प्रसार के लिए शिविर आयोजित करने से संबंधित है.

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एनआईए द्वारा फरवरी में दर्ज किए गए इस मामले में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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