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डी कंपनी से जुड़े मामले में दाऊद, छोटा शकील और अन्य के खिलाफ NIA की चार्जशीट

एनआईए ने डी कंपनी से जुड़े मामले में दाऊद और उसके गुर्गों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है (NIA filed chargesheet). एनआईए ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि दाउद और एक अन्य पहले से ही वांछित हैं.

NIA filed chargesheet against
एनआईए
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Published : Nov 5, 2022, 7:29 PM IST

Updated : Nov 5, 2022, 9:32 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शनिवार को भगोड़े माफिया दाऊद इब्राहिम, उसके करीबी छोटा शकील और गिरफ्तार किए गए तीन व्यक्तियों के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी.

  • NIA filed a chargesheet against 3 arrested- Arif Abubakar Shaikh, Shabbir Abubakar Shaikh & Mohd Salim Qureshi alias Salim Fruit & 2 wanted accused- Dawood Ibrahim Kaskar & Shakeel Shaikh alias Chhota Shakeel, in case relating to activities of D-Company & don Dawood Ibrahim: NIA pic.twitter.com/zPNQ7jDyb8

    — ANI (@ANI) November 5, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि आरोपपत्र वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय संगठित आपराधिक गिरोह, अर्थात डी-कंपनी से संबंधित एक मामले में दायर किया गया जो भारत में विभिन्न आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल है.

प्रवक्ता ने कहा कि मामला तीन फरवरी को पुलिस थाना एनआईए मुंबई में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया था.

इसमें यूए (पी) अधिनियम की धारा 17,18, 20 और 21 और धारा 3 (आई) (द्वितीय), 3 (2), 3 ( 4), और 3(5) महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत आईपीसी की धारा 387, 201 और 120बी लगाई गई है.

जिन तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है उनमें आरिफ अबुबकर शेख, शब्बीर अबुबकर शेख और मोहम्मद सलीम कुरैशी शामिल हैं और ये सभी मुंबई के रहने वाले हैं.

प्रवक्ता ने कहा, 'जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति एक आतंकवादी गिरोह और एक संगठित अपराध गिरोह डी-कंपनी के सदस्य हैं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देकर गिरोह की आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश रची.'

एनआईए ने कहा कि साजिश को आगे बढ़ाने को लेकर उन्होंने लोगों को धमकाकर भारी मात्रा में धन जुटाया, एकत्र किया और जबरन वसूली की जो डी-कंपनी के लाभ के लिए था और वर्तमान मामले में एक आतंकवादी के लाभ के लिए था. साथ यह भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से और आम जनता के मन में आतंक पैदा करने के लिए था.

प्रवक्ता ने कहा, 'यह भी पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों को हवाला चैनल के माध्यम से, विदेश में स्थित फरार/वांछित अभियुक्तों से भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ जो लोगों के मन में आतंक उत्पन्न करने के उद्देश्य से मुंबई और भारत के अन्य हिस्सों में सनसनीखेज आतंकवादी/आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने के लिए था.'

प्रवक्ता ने कहा कि 'आतंकवाद से अर्जित आय' आरोपी व्यक्तियों के कब्जे में थी. गौरतलब है कि संघीय आतंकवाद रोधी एजेंसी ने अगस्त में दाऊद पर 25 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी. 1993 के मुंबई सीरियल धमाकों सहित भारत में कई आतंकी गतिविधियों के लिए वांछित, दाऊद के सिर पर 2003 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है.

पढ़ें- बिशप पीसी सिंह के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का खुलासा, दाऊद के गुर्गे रियाज भाटी से डील का आरोप

(एक्स्ट्रा इनपुट भाषा)

नई दिल्ली : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शनिवार को भगोड़े माफिया दाऊद इब्राहिम, उसके करीबी छोटा शकील और गिरफ्तार किए गए तीन व्यक्तियों के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी.

  • NIA filed a chargesheet against 3 arrested- Arif Abubakar Shaikh, Shabbir Abubakar Shaikh & Mohd Salim Qureshi alias Salim Fruit & 2 wanted accused- Dawood Ibrahim Kaskar & Shakeel Shaikh alias Chhota Shakeel, in case relating to activities of D-Company & don Dawood Ibrahim: NIA pic.twitter.com/zPNQ7jDyb8

    — ANI (@ANI) November 5, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि आरोपपत्र वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय संगठित आपराधिक गिरोह, अर्थात डी-कंपनी से संबंधित एक मामले में दायर किया गया जो भारत में विभिन्न आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल है.

प्रवक्ता ने कहा कि मामला तीन फरवरी को पुलिस थाना एनआईए मुंबई में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया था.

इसमें यूए (पी) अधिनियम की धारा 17,18, 20 और 21 और धारा 3 (आई) (द्वितीय), 3 (2), 3 ( 4), और 3(5) महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत आईपीसी की धारा 387, 201 और 120बी लगाई गई है.

जिन तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है उनमें आरिफ अबुबकर शेख, शब्बीर अबुबकर शेख और मोहम्मद सलीम कुरैशी शामिल हैं और ये सभी मुंबई के रहने वाले हैं.

प्रवक्ता ने कहा, 'जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति एक आतंकवादी गिरोह और एक संगठित अपराध गिरोह डी-कंपनी के सदस्य हैं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देकर गिरोह की आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश रची.'

एनआईए ने कहा कि साजिश को आगे बढ़ाने को लेकर उन्होंने लोगों को धमकाकर भारी मात्रा में धन जुटाया, एकत्र किया और जबरन वसूली की जो डी-कंपनी के लाभ के लिए था और वर्तमान मामले में एक आतंकवादी के लाभ के लिए था. साथ यह भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से और आम जनता के मन में आतंक पैदा करने के लिए था.

प्रवक्ता ने कहा, 'यह भी पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों को हवाला चैनल के माध्यम से, विदेश में स्थित फरार/वांछित अभियुक्तों से भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ जो लोगों के मन में आतंक उत्पन्न करने के उद्देश्य से मुंबई और भारत के अन्य हिस्सों में सनसनीखेज आतंकवादी/आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने के लिए था.'

प्रवक्ता ने कहा कि 'आतंकवाद से अर्जित आय' आरोपी व्यक्तियों के कब्जे में थी. गौरतलब है कि संघीय आतंकवाद रोधी एजेंसी ने अगस्त में दाऊद पर 25 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी. 1993 के मुंबई सीरियल धमाकों सहित भारत में कई आतंकी गतिविधियों के लिए वांछित, दाऊद के सिर पर 2003 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है.

पढ़ें- बिशप पीसी सिंह के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का खुलासा, दाऊद के गुर्गे रियाज भाटी से डील का आरोप

(एक्स्ट्रा इनपुट भाषा)

Last Updated : Nov 5, 2022, 9:32 PM IST
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