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6 सितंबर 2019 को ही NGT ने केंद्र से GIB के संरक्षण की योजना बनाने को कहा

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Published : Sep 6, 2021, 5:31 AM IST

लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) यानि सोन चिरैया के लिए कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम राजस्थान के बाड़मेर में चलाया गया. यह अभियान राजस्थान वन्यजीव विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून और हौबारा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएचसी) अबू धाबी द्वारा समन्वित प्रयास था. जिसमें हाल ही में कुछ सफलता देखी गई है.

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हैदराबाद : सही मायनों में यह कार्यक्रम भविष्य की प्रजातियों के संरक्षण के लिए 25 बस्टर्ड (लोकप्रिय रूप से गोडावन, या स्थानीय रूप से, सोन चिरैया के रूप में भी जाना जाता है) को संस्थापक आबादी के रूप में बढ़ाने का लक्ष्य रखता है. इसकी सफलता इसी बात से आंकी जा सकती है कि पिछले नवंबर तक कुल नौ चूजे पैदा हो चुके हैं.

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे पर भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा प्रस्तुत सुझावों के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया. पैनल में पर्यावरण और वन मंत्रालय के महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक, वन (वन्यजीव), विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और गुजरात और राजस्थान के ऊर्जा विभागों के नामांकित व्यक्ति शामिल हैं.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बीच वयस्क मृत्यु दर अभी भी बहुत अधिक है क्योंकि बिजली की लाइनों के साथ टकराव उनके उड़ान पथों को बाधित करते हैं. WII ने कई सुझाव दिए हैं जिसमें प्राथमिकता वाले बस्टर्ड आवासों से गुजरने वाली सभी बिजली पारेषण लाइनों को कम करने, नए पवन टरबाइनों को रोकना शामिल है.

WII रिपोर्ट की सिफारिशें

इसने कई उपायों का सुझाव दिया गया है. जैसे कि प्राथमिकता वाले बस्टर्ड आवासों से गुजरने वाली सभी बिजली पारेषण लाइनों को कम करना और नए पवन टरबाइन को रोकना भी शामिल है. थार परिदृश्य में प्रजातियों और अन्य वन्यजीवों के अवैध शिकार को कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. संरक्षण संगठनों की मदद से स्मार्ट गश्ती उपकरणों में वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से सुरक्षा प्रवर्तन में सुधार करके थार परिदृश्य में जीआईबी और अन्य वन्यजीवों के अवैध शिकार को कम किया जा सकता है.

भारत में GIB पर्यावास

GIB पहले भारत और पाकिस्तान में व्यापक थे. वर्तमान में GIB का 75% राजस्थान के थार क्षेत्र में और शेष गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है. जीआईबी भारत में पाई जाने वाली चार बस्टर्ड प्रजातियों में सबसे बड़ी हैं. अन्य तीन मैकक्वीन बस्टर्ड, कम फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन हैं. GIBs की ऐतिहासिक श्रेणी में भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग शामिल था लेकिन अब यह केवल 10 प्रतिशत तक सिमट कर रह गया है.

उड़ान के साथ सबसे भारी पक्षियों में जीआईबी घास के मैदानों को अपने आवास के रूप में पसंद करते हैं. स्थलीय पक्षी होने के कारण वे अपने निवास स्थान के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए समय-समय पर उड़ानों के साथ अपना अधिकांश समय जमीन पर ही बिताते हैं. वे कीड़ों, छिपकलियों, घास के बीज आदि का भोजन करते हैं. जीआईबी को घास के मैदान की प्रमुख पक्षी प्रजाति माना जाता है और इसलिए घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र इसके स्वास्थ्य के बैरोमीटर हैं.

GIB को खतरा

इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा शिकार है जो आज भी पाकिस्तान में प्रचलित है. व्यापक कृषि विस्तार के परिणामस्वरूप आवास हानि और परिवर्तन के कारण लोग इसका शिकार करते हैं. संरक्षित क्षेत्रों के बाहर कभी-कभी अवैध शिकार होता है. साथ ही हाईटेंशन बिजली के तारों से टक्कर से भी इनकी मौत हो जाती है. तेज गति से चलने वाले वाहन, गांवों में घूमने वाले कुत्ते भी शिकार करते हैं.

केबीएस में बस्टर्ड क्यों नहीं

कच्छ जिले के अब्दसा ब्लॉक में नलिया के पास केबीएस 1992 में अधिसूचित एक छोटा अभयारण्य है और सिर्फ दो वर्ग किलोमीटर (वर्ग किमी) में फैला है. लेकिन इसका पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र 220 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जो वर्तमान के अधिकांश कोर जीआईबी निवास स्थान को कवर करता है.

पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय के निर्माण के कारण केबीएस में जीआईबी की आबादी में वृद्धि हुई- 1999 में 30 से 2007 में 45 हो गई. लेकिन 2008 के बाद से अभयारण्य की सीमाओं पर पवन चक्कियां और बिजली की लाइनें आने लगीं और जीआईबी संख्या कम होना शुरू हो गई.

2016 तक जनसंख्या केवल 25 ही बचे. अब केवल सात हैं, जिनमें से सभी मादा हैं. पिछले दो साल से कोई नर नहीं देखा गया है. केबीएस के अलावा प्रजौ, भनाडा और कुनाथिया-भचुंडा महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं जिन्हें हाल ही में अवर्गीकृत वन घोषित किया गया है.

क्या करना चाहिए ?

तमाम राजनीति व राज्यों के अधिकारों के बीच जीआईबी की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है. इस परियोजना के लिए तीन राज्यों और WII के बीच एक समझौते की आवश्यकता है और उन्हें एक साथ काम करने की आवश्यकता है क्योंकि GIB के लिए समय समाप्त हो रहा है.

संरक्षण की स्थिति

GIB भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध है. GIB CITES के परिशिष्ट I में भी है. GIB को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है. जीआईबी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) का भी हिस्सा है.

इसे भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास के तहत पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए प्रजातियों में से एक के रूप में भी पहचाना गया है. 2020 में GIB को CMS या बॉन कन्वेंशन के परिशिष्ट I में शामिल किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जाने, जाने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रंजीतसिंह झाला द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अप्रैल में आदेश दिया कि सभी ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइनें कोर और संभावित जीआईबी आवासों में अंडरग्राउंड कर देना चाहिए. बिजली कंपनियों को आदेश का पालन करने में मदद करने के लिए SC ने IUCN के बस्टर्ड विशेषज्ञ समूह के सदस्य देवेश गढ़वी सहित तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया लेकिन गढ़वी ने पाया कि जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ है.

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में

वैज्ञानिक नाम : अर्देओटिस नाइग्रिसप्स

जनसंख्या: दुनिया भर में 200. इसकी सबसे बड़ी आबादी भारतीय राज्य राजस्थान में पाई जाती है.

जीआईबी के संरक्षण के लिए समर्पित संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर

गुजरात : अब्दासा और मांडवी के तटीय घास के मैदान

कच्छ में नलिया अभयारण्य (केवल छह भारतीय बस्टर्ड)

मध्य प्रदेश : करेरा वन्यजीव अभयारण्य- 90 के दशक की शुरुआत में मध्य प्रदेश से प्रजाति गायब हो गई.

महाराष्ट्र : नन्नज घास के मैदान, सोलापुर

सीएमएस कॉप 13- गांधीनगर, गुजरात

फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में जंगली जानवरों (CMS COP13) व प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर पक्षकारों के सम्मेलन की तेरहवीं बैठक आयोजित की गई. 6 अन्य प्रजातियों के साथ CMS परिशिष्ट I में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जोड़ा गया. सीएमएस के परिशिष्ट I में प्रजातियों को शामिल करने से अंतरराष्ट्रीय संरक्षण निकायों और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानूनों और समझौते द्वारा सुगम सीमा पार संरक्षण प्रयासों में सहायता मिलेगी.

यह भी पढ़ें-वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को एनजीटी को सौंपने पर हो विचार : SC

भारत सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की विशेषता वाला एक विशेष स्टाम्प संस्करण भी जारी किया है. CMS COP13 का शुभंकर, गिबी - द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सर्वोच्च संरक्षण का दर्जा दिया गया है.

हैदराबाद : सही मायनों में यह कार्यक्रम भविष्य की प्रजातियों के संरक्षण के लिए 25 बस्टर्ड (लोकप्रिय रूप से गोडावन, या स्थानीय रूप से, सोन चिरैया के रूप में भी जाना जाता है) को संस्थापक आबादी के रूप में बढ़ाने का लक्ष्य रखता है. इसकी सफलता इसी बात से आंकी जा सकती है कि पिछले नवंबर तक कुल नौ चूजे पैदा हो चुके हैं.

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे पर भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा प्रस्तुत सुझावों के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया. पैनल में पर्यावरण और वन मंत्रालय के महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक, वन (वन्यजीव), विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और गुजरात और राजस्थान के ऊर्जा विभागों के नामांकित व्यक्ति शामिल हैं.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बीच वयस्क मृत्यु दर अभी भी बहुत अधिक है क्योंकि बिजली की लाइनों के साथ टकराव उनके उड़ान पथों को बाधित करते हैं. WII ने कई सुझाव दिए हैं जिसमें प्राथमिकता वाले बस्टर्ड आवासों से गुजरने वाली सभी बिजली पारेषण लाइनों को कम करने, नए पवन टरबाइनों को रोकना शामिल है.

WII रिपोर्ट की सिफारिशें

इसने कई उपायों का सुझाव दिया गया है. जैसे कि प्राथमिकता वाले बस्टर्ड आवासों से गुजरने वाली सभी बिजली पारेषण लाइनों को कम करना और नए पवन टरबाइन को रोकना भी शामिल है. थार परिदृश्य में प्रजातियों और अन्य वन्यजीवों के अवैध शिकार को कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. संरक्षण संगठनों की मदद से स्मार्ट गश्ती उपकरणों में वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से सुरक्षा प्रवर्तन में सुधार करके थार परिदृश्य में जीआईबी और अन्य वन्यजीवों के अवैध शिकार को कम किया जा सकता है.

भारत में GIB पर्यावास

GIB पहले भारत और पाकिस्तान में व्यापक थे. वर्तमान में GIB का 75% राजस्थान के थार क्षेत्र में और शेष गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है. जीआईबी भारत में पाई जाने वाली चार बस्टर्ड प्रजातियों में सबसे बड़ी हैं. अन्य तीन मैकक्वीन बस्टर्ड, कम फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन हैं. GIBs की ऐतिहासिक श्रेणी में भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग शामिल था लेकिन अब यह केवल 10 प्रतिशत तक सिमट कर रह गया है.

उड़ान के साथ सबसे भारी पक्षियों में जीआईबी घास के मैदानों को अपने आवास के रूप में पसंद करते हैं. स्थलीय पक्षी होने के कारण वे अपने निवास स्थान के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए समय-समय पर उड़ानों के साथ अपना अधिकांश समय जमीन पर ही बिताते हैं. वे कीड़ों, छिपकलियों, घास के बीज आदि का भोजन करते हैं. जीआईबी को घास के मैदान की प्रमुख पक्षी प्रजाति माना जाता है और इसलिए घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र इसके स्वास्थ्य के बैरोमीटर हैं.

GIB को खतरा

इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा शिकार है जो आज भी पाकिस्तान में प्रचलित है. व्यापक कृषि विस्तार के परिणामस्वरूप आवास हानि और परिवर्तन के कारण लोग इसका शिकार करते हैं. संरक्षित क्षेत्रों के बाहर कभी-कभी अवैध शिकार होता है. साथ ही हाईटेंशन बिजली के तारों से टक्कर से भी इनकी मौत हो जाती है. तेज गति से चलने वाले वाहन, गांवों में घूमने वाले कुत्ते भी शिकार करते हैं.

केबीएस में बस्टर्ड क्यों नहीं

कच्छ जिले के अब्दसा ब्लॉक में नलिया के पास केबीएस 1992 में अधिसूचित एक छोटा अभयारण्य है और सिर्फ दो वर्ग किलोमीटर (वर्ग किमी) में फैला है. लेकिन इसका पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र 220 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जो वर्तमान के अधिकांश कोर जीआईबी निवास स्थान को कवर करता है.

पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय के निर्माण के कारण केबीएस में जीआईबी की आबादी में वृद्धि हुई- 1999 में 30 से 2007 में 45 हो गई. लेकिन 2008 के बाद से अभयारण्य की सीमाओं पर पवन चक्कियां और बिजली की लाइनें आने लगीं और जीआईबी संख्या कम होना शुरू हो गई.

2016 तक जनसंख्या केवल 25 ही बचे. अब केवल सात हैं, जिनमें से सभी मादा हैं. पिछले दो साल से कोई नर नहीं देखा गया है. केबीएस के अलावा प्रजौ, भनाडा और कुनाथिया-भचुंडा महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं जिन्हें हाल ही में अवर्गीकृत वन घोषित किया गया है.

क्या करना चाहिए ?

तमाम राजनीति व राज्यों के अधिकारों के बीच जीआईबी की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है. इस परियोजना के लिए तीन राज्यों और WII के बीच एक समझौते की आवश्यकता है और उन्हें एक साथ काम करने की आवश्यकता है क्योंकि GIB के लिए समय समाप्त हो रहा है.

संरक्षण की स्थिति

GIB भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध है. GIB CITES के परिशिष्ट I में भी है. GIB को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है. जीआईबी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) का भी हिस्सा है.

इसे भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास के तहत पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए प्रजातियों में से एक के रूप में भी पहचाना गया है. 2020 में GIB को CMS या बॉन कन्वेंशन के परिशिष्ट I में शामिल किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जाने, जाने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रंजीतसिंह झाला द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अप्रैल में आदेश दिया कि सभी ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइनें कोर और संभावित जीआईबी आवासों में अंडरग्राउंड कर देना चाहिए. बिजली कंपनियों को आदेश का पालन करने में मदद करने के लिए SC ने IUCN के बस्टर्ड विशेषज्ञ समूह के सदस्य देवेश गढ़वी सहित तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया लेकिन गढ़वी ने पाया कि जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ है.

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में

वैज्ञानिक नाम : अर्देओटिस नाइग्रिसप्स

जनसंख्या: दुनिया भर में 200. इसकी सबसे बड़ी आबादी भारतीय राज्य राजस्थान में पाई जाती है.

जीआईबी के संरक्षण के लिए समर्पित संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर

गुजरात : अब्दासा और मांडवी के तटीय घास के मैदान

कच्छ में नलिया अभयारण्य (केवल छह भारतीय बस्टर्ड)

मध्य प्रदेश : करेरा वन्यजीव अभयारण्य- 90 के दशक की शुरुआत में मध्य प्रदेश से प्रजाति गायब हो गई.

महाराष्ट्र : नन्नज घास के मैदान, सोलापुर

सीएमएस कॉप 13- गांधीनगर, गुजरात

फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में जंगली जानवरों (CMS COP13) व प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर पक्षकारों के सम्मेलन की तेरहवीं बैठक आयोजित की गई. 6 अन्य प्रजातियों के साथ CMS परिशिष्ट I में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जोड़ा गया. सीएमएस के परिशिष्ट I में प्रजातियों को शामिल करने से अंतरराष्ट्रीय संरक्षण निकायों और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानूनों और समझौते द्वारा सुगम सीमा पार संरक्षण प्रयासों में सहायता मिलेगी.

यह भी पढ़ें-वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को एनजीटी को सौंपने पर हो विचार : SC

भारत सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की विशेषता वाला एक विशेष स्टाम्प संस्करण भी जारी किया है. CMS COP13 का शुभंकर, गिबी - द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सर्वोच्च संरक्षण का दर्जा दिया गया है.

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