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न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने सरकारी गवाह बनने के लिए कोर्ट में दी अर्जी

News Click Case: न्यूज क्लिक मामले में उसके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी देकर सरकारी गवाह बनने के लिए अपील की है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 25, 2023, 5:04 PM IST

नई दिल्ली: न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में सरकारी गवाह बनने की अर्जी दाखिल की है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर की कोर्ट ने इस अर्जी पर अमित चक्रवर्ती का बयान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दर्ज कराने का आदेश दिया है. बता दें कि 22 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों की जांच के लिए 60 दिन का और समय दिया है.

ये भी पढ़ें: न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 60 दिनों का समय और मिला

फिलहाल न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच की समय सीमा तीन महीने और बढ़ाने की अनुमति मांगी थी. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए और समय की जरूरत है. हाल ही में कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रिलीज करने की मांग को खारिज कर दिया था.

बता दें कि प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए.

3 अक्टूबर, 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक न्यूज क्लिक को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के जरिए विदेशों से धन हासिल किया.

ये भी पढ़ें: न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ी



नई दिल्ली: न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में सरकारी गवाह बनने की अर्जी दाखिल की है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर की कोर्ट ने इस अर्जी पर अमित चक्रवर्ती का बयान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दर्ज कराने का आदेश दिया है. बता दें कि 22 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों की जांच के लिए 60 दिन का और समय दिया है.

ये भी पढ़ें: न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 60 दिनों का समय और मिला

फिलहाल न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच की समय सीमा तीन महीने और बढ़ाने की अनुमति मांगी थी. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए और समय की जरूरत है. हाल ही में कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रिलीज करने की मांग को खारिज कर दिया था.

बता दें कि प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए.

3 अक्टूबर, 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक न्यूज क्लिक को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के जरिए विदेशों से धन हासिल किया.

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