हैदराबाद : न्यूजीलैंड की सरकार तंबाकू स्मोकिंग (Tobacco Smoking) को लेकर एक सख्त नियम लागू करने जा रही है. इस नियम के तहत साल 2008 के बाद जन्मा कोई भी युवा अपने पूरे जीवन में कभी सिगरेट या तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएगा. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर आयशा वेराल के अनुसार न्यूजीलैंड की सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि युवा अपनी जिंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं करे. सरकार ने साल 2027 देश में एक ऐसी पीढ़ी का लक्ष्य रखा गया है, जो सिगरेट नहीं पीती हो.
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों की संख्या में कमी की जाएगी. सिगरेट बेचने के लिए अधिकृत दुकानों की संख्या 8,000 से घटाकर 500 की जाएगी. इसके अलावा सभी उत्पादों में निकोटिन के स्तर को भी घटाया जाएगा. 2022 से स्मोकिंग वाले तंबाकू प्रोडक्ट बेचना या इसकी सप्लाई करना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा. अगले साल से सिगरेट खरीदने की न्यूनतम उम्र साल दर साल बढ़ती रहेगी
न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड में डेली स्मोकिंग रेट में लगातार गिरावट हो रही है. एक दशक पहले न्यूजीलैंड की नेशनल स्मोकिंग रेट 18 फीसद थी, जो 2018 में 11.6 प्रतिशत हो गई. न्यूजीलैंड के माओरी क्षेत्र में स्मोकिंग रेट 29 प्रतिशत और पैसिफिका में 18 प्रतिशत है. 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड के केवल 13 प्रतिशत वयस्क स्मोकिंग करते हैं. वहां के15 साल तक के 11.6 फीसदी युवा सिगरेट पीते हैं. सरकार ने 2025 तक स्मोकिंग रेट 5 फीसद से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है.
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न्यूजीलैंड सरकार की इस फैसले पर कुछ पार्टियों ने आपत्ति जताई है. एक्ट पार्टी का कहना है कि तंबाकू-उत्पादों में निकोटीन की कानूनी मात्रा को कम करने से कम आय वाले लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा. वह अपनी मनचाही निकोटिन स्तर तक पहुंचने के लिए अधिक सिगरेट खरीदेंगे. इसके अलावा न्यूजीलैंड के नए स्मोकिंग कानून के कारण तंबाकू प्रोडक्ट के ब्लैक मार्केटिंग और तस्करी की भी आशंका जताई जा रही है.