चंडीगढ़: पंजाब में शराब या ड्रग्स का सेवन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सरकार ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है. अब शराब या ड्रग्स का सेवन कर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक जुर्माना के साथ ही सामुदायिक सेवा भी करना पड़ सकता है. वहीं, जुर्माने की रकम भी बढ़ा दी गयी है. सरकार शराब पीकर वाहन चलाने पर पूरी तरह से रोक लगाना चाहती है.
पंजाब में शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गति सीमा से अधिक या ड्राइविंग करने पर अब अस्पताल में सामुदायिक सेवा या दंड के रूप में अनिवार्य रक्तदान, मौद्रिक जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित भी हो सकता है. सरकार की ओर से आज नए यातायात नियम जारी किये जाएंगें. पहले अपराध के बाद मौद्रिक जुर्माना बढ़ता है लेकिन सामुदायिक सेवाएं वही रहेंगी.
गति सीमा से अधिक के पहले अपराध पर ₹ 1,000 का जुर्माना और तीन महीने के लिए चालक का लाइसेंस निलंबित हो सकता है. नशे में गाड़ी चलाने पर समान अवधि के लिए लाइसेंस निलंबन के अलावा ₹ 5,000 जुर्माना लगाया जा सकता है. बाद के अपराधों के लिए ओवरस्पीडिंग पर ₹ 2,000, और फिर से तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबन होगा. जबकि नशे में गाड़ी चलाने पर निलंबन के अलावा ₹ 10,000 का जुर्माना लगेगा.
नियम तोड़ने वालों को परिवहन प्राधिकरण द्वारा एक रिफ्रेशर कोर्स भी करना होगा और प्रत्येक अपराध के लिए पास के स्कूल में कम से कम दो घंटे के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के कम से कम 20 छात्रों को पढ़ाना होगा. फिर उन्हें एक नोडल अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो कि जुर्माना के भुगतान के समय अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा.