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आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Koo एप पर की पहली पोस्ट, कहा- यूजर्स फ्रेंडली हैं नए नियम - Latest updates of new IT Minister Ashwini Vaishnav

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने रविवार को कहा कि नए आईटी नियम प्रयोगकर्ताओं को सशक्त कर रहे हैं और उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं.

आईटी मंत्री
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Published : Jul 11, 2021, 7:55 PM IST

नई दिल्ली : आईटी अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए आईटी नियम देश में एक सुरक्षित और अधिक जिम्मेदार सोशल मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे.

वैष्णव ने ट्विटर की भारतीय प्रतिद्वंद्वी कू मंच पर पोस्ट में कहा कि अपने सहयोगी राजीव चंद्रशेखर के साथ सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के क्रियान्वयन और अनुपालन की समीक्षा की गई है. ये दिशानिर्देश प्रयोगकर्ताओं को सशक्त कर रहे हैं और साथ ही उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं. इससे देश में एक सुरक्षित और जिम्मेदारी सोशल मीडिया पारिस्थतिकी तंत्र का निर्माण हो सकेगा.

आपकाे बता दें कि नए नियम 25 मई से अस्तित्व में आए हैं. इनके तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए प्रयोगकर्ताओं की शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत समाधान प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है.

ऐसी सभी सोशल मीडिया कंपनियां जिनके प्रयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है, के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है. इसके अलावा इन कंपनियों को मुख्य अनुपालन अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति की भी नियुक्ति करनी होगी.

इसे भी पढ़ें : ट्विटर को नए आईटी मंत्री की खरी-खरी, करना होगा नियमों का पालन

आपकाे बता दें कि कुछ मीडिया कंपनियों ने नए आईटी नियमों को चुनौती दी है और यह मामला अभी अदालत में लंबित है.
(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : आईटी अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए आईटी नियम देश में एक सुरक्षित और अधिक जिम्मेदार सोशल मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे.

वैष्णव ने ट्विटर की भारतीय प्रतिद्वंद्वी कू मंच पर पोस्ट में कहा कि अपने सहयोगी राजीव चंद्रशेखर के साथ सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के क्रियान्वयन और अनुपालन की समीक्षा की गई है. ये दिशानिर्देश प्रयोगकर्ताओं को सशक्त कर रहे हैं और साथ ही उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं. इससे देश में एक सुरक्षित और जिम्मेदारी सोशल मीडिया पारिस्थतिकी तंत्र का निर्माण हो सकेगा.

आपकाे बता दें कि नए नियम 25 मई से अस्तित्व में आए हैं. इनके तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए प्रयोगकर्ताओं की शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत समाधान प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है.

ऐसी सभी सोशल मीडिया कंपनियां जिनके प्रयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है, के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है. इसके अलावा इन कंपनियों को मुख्य अनुपालन अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति की भी नियुक्ति करनी होगी.

इसे भी पढ़ें : ट्विटर को नए आईटी मंत्री की खरी-खरी, करना होगा नियमों का पालन

आपकाे बता दें कि कुछ मीडिया कंपनियों ने नए आईटी नियमों को चुनौती दी है और यह मामला अभी अदालत में लंबित है.
(पीटीआई-भाषा)

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