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एनबीए ने नए आईटी नियमों को केरल हाई कोर्ट में दी चुनौती - मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन (NBA) ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को चुनौती दी है. एनबीए का कहना है कि नए नियम में मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को 'अनुचित रूप से प्रतिबंधित' करने का प्रावधान है.

न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन
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Published : Jul 9, 2021, 2:38 AM IST

नई दिल्ली : न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन (News Broadcasters Association) ने गुरुवार को बताया कि उसने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (New IT Rules) को चुनौती दी है, क्योंकि ये नियम सरकारी अधिकारियों को मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of press) को 'अनुचित रूप से प्रतिबंधित' करने के लिये 'अत्यधिक अधिकार' प्रदान करते हैं.

एनबीए ने एक बयान जारी कर कहा कि आईटी नियमों के भाग III (डिजिटल मीडिया के संबंध में आचार संहिता, प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) को चुनौती दी गई है, क्योंकि वे 'डिजिटल समाचार मीडिया की सामग्री को विनियमित करने के लिए कार्यपालिका को निरंकुश और अत्यधिक अधिकार देने वाला निगरानी तंत्र' तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है.

कई डिजिटल समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म पहले ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में 2021 के आईटी नियमों को चुनौती दे चुके हैं और केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर उसे सभी याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन (News Broadcasters Association) ने गुरुवार को बताया कि उसने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (New IT Rules) को चुनौती दी है, क्योंकि ये नियम सरकारी अधिकारियों को मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of press) को 'अनुचित रूप से प्रतिबंधित' करने के लिये 'अत्यधिक अधिकार' प्रदान करते हैं.

एनबीए ने एक बयान जारी कर कहा कि आईटी नियमों के भाग III (डिजिटल मीडिया के संबंध में आचार संहिता, प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) को चुनौती दी गई है, क्योंकि वे 'डिजिटल समाचार मीडिया की सामग्री को विनियमित करने के लिए कार्यपालिका को निरंकुश और अत्यधिक अधिकार देने वाला निगरानी तंत्र' तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है.

कई डिजिटल समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म पहले ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में 2021 के आईटी नियमों को चुनौती दे चुके हैं और केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर उसे सभी याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है.

(पीटीआई-भाषा)

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