मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने कैबिनेट मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स मामले में जमानत दे दी है.
बता दें, समीर खान और दो अन्य आरोपियों रहीला फर्नीचरवाला और करण सेजनानी पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी), 20 (बी) (सी), 27 ए, 27, 28 और 29 के तहत आरोप लगाए गए थे.
जानकारी के मुताबिक विशेष एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश एए जोगलेकर को समीर खान के पास से जब्त किए गए सामानों की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट पेश की गई. जिनमें से 18 में से 11 नमूने गैर भांग के पाए गए.
इस वजह से समीर खान को जमानत दी गई है. इससे पहले समीर खान की जमानत अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि जांच चल रही है.