मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने एक हफ्ते पहले गिरफ्तार किया था. इसके बाद समीर खान ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी.
शनिवार को कोर्ट ने समीर की अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा, समीर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और उसके खिलाफ अहम सबुत मिले है. ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती.