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राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग, सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप

सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव नरेंद्र पांडे (Former Central Bar General Secretary Narendra Pandey) ने राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. आरोप है कि उन्होंने सावरकर के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की है.

राहुल गांधी
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Published : Dec 6, 2022, 6:55 AM IST

लखनऊः भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान सांसद राहुल गांधी (MP Rahul Gandhi) द्वारा जानबूझकर वीर विनायक दामोदर सावरकर (Veer Vinayak Damodar Savarkar) के विरुद्ध कथित तौर पर अपमानजनक बातें कहने को लेकर सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव नरेंद्र पांडे (Former Central Bar General Secretary Narendra Pandey) ने रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी दाखिल की है. इस अर्जी पर एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने 8 दिसंबर की तिथि नियत करते हुए हजरतगंज थाने से रिपोर्ट तलब की है.


कोर्ट में दाखिल अर्जी में अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने आरोप लगाया है कि पदयात्रा के दौरान जानबूझकर और एक सोची-समझी रणनीति तथा साजिश के तहत 17 नवंबर 2022 को अकोला, महाराष्ट्र में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने वैमनस्यता पैदा करने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास के नायक विनायक दामोदर सावरकर का सार्वजनिक मंच से निरंतर अमर्यादित आलोचना की. जिससे देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ है. अर्जी में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय विचारधारा के महानायक क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर को राहुल गांधी ने निरंतर अंग्रेजों का पेंशनर, अंग्रेजों का नौकर, मददगार, अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला इत्यादि बताकर अनेकों दोषारोपण किया है. अर्जी में कहा गया है कि सावरकर का अपमान राष्ट्र का अपमान है. इसके साथ ही साथ राष्ट्रभक्त देशवासियों का भी अपमान है। मांग की गई है. इस अपराध के लिए राहुल गांधी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश पारित किया जाना आवश्यक है.

लखनऊः भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान सांसद राहुल गांधी (MP Rahul Gandhi) द्वारा जानबूझकर वीर विनायक दामोदर सावरकर (Veer Vinayak Damodar Savarkar) के विरुद्ध कथित तौर पर अपमानजनक बातें कहने को लेकर सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव नरेंद्र पांडे (Former Central Bar General Secretary Narendra Pandey) ने रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी दाखिल की है. इस अर्जी पर एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने 8 दिसंबर की तिथि नियत करते हुए हजरतगंज थाने से रिपोर्ट तलब की है.


कोर्ट में दाखिल अर्जी में अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने आरोप लगाया है कि पदयात्रा के दौरान जानबूझकर और एक सोची-समझी रणनीति तथा साजिश के तहत 17 नवंबर 2022 को अकोला, महाराष्ट्र में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने वैमनस्यता पैदा करने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास के नायक विनायक दामोदर सावरकर का सार्वजनिक मंच से निरंतर अमर्यादित आलोचना की. जिससे देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ है. अर्जी में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय विचारधारा के महानायक क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर को राहुल गांधी ने निरंतर अंग्रेजों का पेंशनर, अंग्रेजों का नौकर, मददगार, अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला इत्यादि बताकर अनेकों दोषारोपण किया है. अर्जी में कहा गया है कि सावरकर का अपमान राष्ट्र का अपमान है. इसके साथ ही साथ राष्ट्रभक्त देशवासियों का भी अपमान है। मांग की गई है. इस अपराध के लिए राहुल गांधी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश पारित किया जाना आवश्यक है.

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