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नागपुर हाईकोर्ट से केंद्र को झटका, ऑक्सीजन आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश - केंद्र सरकार

महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बेतहासा वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी से हर कोई वाकिफ है. इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करने के आदेश पर हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने तल्ख टिप्पणी की है.

Nagpur
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Published : Apr 22, 2021, 7:03 PM IST

नागपुर : बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने केंद्र को भिलाई इस्पात संयंत्र से नागपुर को ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया है. नागपुर सहित महाराष्ट्र को अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति की जरूरत है लेकिन इस समय में भी केंद्र सरकार द्वारा हो रही ऑक्सीजन की कटौती गंभीर विषय है.

यह भी पढ़ें-पीएम ने की ऑक्सीजन संकट की समीक्षा, राज्यों को निर्बाध सप्लाई के निर्देश

बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुओमोटो याचिका पर सुनवाई की और यह निर्देश जारी किए हैं.

नागपुर : बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने केंद्र को भिलाई इस्पात संयंत्र से नागपुर को ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया है. नागपुर सहित महाराष्ट्र को अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति की जरूरत है लेकिन इस समय में भी केंद्र सरकार द्वारा हो रही ऑक्सीजन की कटौती गंभीर विषय है.

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