मुंबई : आर्यन खान को कार्डेलिया क्रूज पर पार्टी के दौरान ड्रग्स बरामद होने के मामले में गिरफ्तार किया गया. लगभग 25 दिनों तक एनसीबी की गिरफ्त में रहने के बाद आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट से 28 अक्टूबर को जमानत मिली. आर्यन की पैरवी करने वाले वकील सतीश मानेशिंदे ने उम्मीद जताई है कि आर्यन 29 अक्टूबर की शाम तक जेल से रिहा हो जाएंगे.
मुंबई क्रूज पार्टी ड्रग्स मामले में आर्यन खान का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सतीश मानेशिंदे ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि आर्यन आज शाम को ही जेल से बाहर आ जाएंगे.
सतीश मानेशिंदे, ने कहा कि वे आज शाम बॉम्बे हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से आदेश की प्रति प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें आदेश की कॉपी मिलती है, हम इसे अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विशेष एनडीपीएस अदालत में पेश करेंगे और आर्यन खान के लिए रिहाई के आदेश प्राप्त करेंगे.
उच्च न्यायालय से आर्यन खान के जमानत के आदेश की प्रति मिलने के बाद, उनके वकीलों को उसे जमानतदारों सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (NDPS) संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत में पेश करना होगा.
विशेष अदालत इसके बाद रिहाई के दस्तावेज जारी करेगी, जिसे जेल अधीक्षक के समक्ष शाम छह बजे तक पेश करना होगा, तभी आर्यन आज रिहा हो पाएंगे. किसी भी तरह की देरी होने से आर्यन को मुंबई की आर्थर रोड जेल में एक और रात गुजारनी पड़ सकती है और फिर उन्हें शनिवार को रिहा किया जा सकता है.
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हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा था कि आदेश की प्रति शुक्रवार को जारी की जाएगी.
आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने शुक्रवार को कहा कि वे जमानतदारों सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तैयार हैं. उच्च न्यायालय से आदेश की प्रति की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
मानेशिंदे ने कहा कि हम जमानतदारों के साथ तैयार हैं. हमें आज उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने की उम्मीद है. उसके मिलते ही हम अन्य सभी दस्तावेजों के साथ उसे एनडीपीएस अदालत में दाखिल करेंगे. उन्होंने कहा कि NDPS अदालत के जमानदारों और रिहाई के अन्य दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर दस्तावेज जेल अधिकारियों को सौंपे जाएंगे.
मानेशिंद ने कहा कि हम इस प्रक्रिया के शाम तक पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि आर्यन को जेल से रिहा करा पाएं.
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यदि औपचारिकताएं (जिनमें जमानत जमा करना शामिल है) पूरी हो जाती हैं और रिहाई के कागजात जेल अधीक्षक को शाम छह बजे तक सौंप दिए जाते हैं, तो आरोपी को उसी दिन ही रिहा कर दिया जाता है.
(एएनआई)