मऊ: फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मऊ जिला जज ने जमानत दे दी. विधायक मुख्तार अंसारी पर मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनाने मामले में मुकदमा दर्ज है.
मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में विधायक मुख्तार अंसारी को एक-एक लाख के दो मुचलके पर जमानत मिली है. उनका कहना था कि विधायक पर यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार की मनमानी का नतीजा है. इसमें जमानत मिलना स्वाभाविक-सी बात है, क्योंकि अब तक मुख्तार अंसारी पर 41 मामले दर्ज हैं, जिसमें अधिकांश मामले में वह बरी हो गए हैं.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी
शुक्रवार को मऊ से सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्तार अंसारी की पेशी हुई. इसमें सीजेएम विनोद शर्मा ने मुख्तार अंसारी का 14 दिन का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारिख तय की.
इस दौरान मुख्तार अंसारी ने सीजेएम से परिवार के सदस्यों और अपने अधिवक्ता से मिलने की इजाजत मांगी. इस पर सीजेएम ने जेल अधीक्षक बांदा को निर्देश दिया कि जेल मेन्युअल के अनुसार मुख्तार अंसारी को उनके परिवार और अधिवक्ताओं से बातचीत करने की व्यवस्था कराएं.
अवैध लाइसेंस शास्त्र के मामले में पेशी
आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर फर्जी नाम-पते के आधार पर चार लोगों को लाइसेंस जारी करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा था. शस्त्र सत्यापन के दौरान 2019 में इसका खुलासा हुआ.
जांच के बाद मऊ पुलिस ने दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
थाना दक्षिण टोला में दर्ज है मुकदमा
वर्ष 2020 में शस्त्रधारकों के शस्त्र एवं पता सत्यापन की कार्रवाई में पाया गया कि दक्षिण टोला क्षेत्र में फर्जी नाम व निवास स्थान का कूटरचित अभिलेख लगाकर अवैध रूप से लाइसेंसी शस्त्र प्राप्त किया गया था. अपराधियों द्वारा लोक सेवकों को डरा-धमकाकर उक्त दस्तावेजों को धोखाधड़ी कर प्राप्त कर लिया गया था. इसके आधार पर थाना दक्षिण टोला में मामला दर्ज किया गया.