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मध्य प्रदेश: अदालत ने OBC कोटा आदेश पर राज्य सरकार से मांगा जवाब - राज्य सामान्य प्रशासन विभाग

दिल्ली के एक संगठन 'यूथ फॉर इक्वेलिटी' (Youth For Equality) की ओर से इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में राज्य सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) के दो सितम्बर को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी.

मध्य प्रदेश
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Published : Sep 17, 2021, 5:22 PM IST

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने निर्धारित दाखिले व नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC category) का आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने पर रास्य सरकार से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मो. रफीक व जस्टिस वी के शुक्ला की बेंच ने सरकार को अपना जवाब रखने के लिए तीन दिन की मुहलत दी है. अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के एक संगठन 'यूथ फॉर इक्वेलिटी' (Youth For Equality) की ओर से इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में राज्य सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) के दो सितम्बर को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी.

पढ़ें : SC ने 11वीं की परीक्षा स्कूलों में कराने के केरल सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका खारिज की

याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने एक सितम्बर को OBC आरक्षण के मामले पर से स्थगनादेश वापस लेने से इनकार कर दिया था. इसके बावजूद राज्य सरकार ने OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि ऐसी स्थिति में OBC वर्ग को 27 प्रतिशत का आरक्षण देना संभव नहीं है.

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने निर्धारित दाखिले व नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC category) का आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने पर रास्य सरकार से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मो. रफीक व जस्टिस वी के शुक्ला की बेंच ने सरकार को अपना जवाब रखने के लिए तीन दिन की मुहलत दी है. अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के एक संगठन 'यूथ फॉर इक्वेलिटी' (Youth For Equality) की ओर से इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में राज्य सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) के दो सितम्बर को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी.

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याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने एक सितम्बर को OBC आरक्षण के मामले पर से स्थगनादेश वापस लेने से इनकार कर दिया था. इसके बावजूद राज्य सरकार ने OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि ऐसी स्थिति में OBC वर्ग को 27 प्रतिशत का आरक्षण देना संभव नहीं है.

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