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MP: सरकारी स्कूल के छात्रों को बड़ा तोहफा, मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा 5% आरक्षण - एमपी के सरकारी स्कूल के छात्रों को तोफा

एमपी में सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने ऐसे छात्रों को तोहफा देते हुए मेडिकल कॉलेजों में 5 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है.

Gov school students get 5 percentage reservation
एमपी में मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा आरक्षण
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Published : May 11, 2023, 8:57 PM IST

भोपाल। प्रदेश में सरकारी स्कूल से हायर सेकेंडरी परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेजों में 5 फीसदी का कोटा मिलेगा. यह कोटा प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेजों में मिल सकेगा. इसके लिए स्टूडेंट्स की कक्षा 6 वीं से 12 वीं तक की पढ़ाई प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल से होनी चाहिए. राज्य सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोटे को लेकर पिछले दिनों घोषणा की थी.

Gov school students get 5 percentage reservation
एमपी में मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा आरक्षण

सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए बड़ी खबर: सरकारी स्कूलों से पढ़कर निकलने वाले स्टूडेंट्स को मेडिकल की पढ़ाई में राहत देने के संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सरकारी स्कूल से कक्षा 6वीं से लेकर नियमित 12वीं कक्षा तक अध्ययन कर परीक्षा पास की हो या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश लेकर कक्षा पहली से आठवीं तक निजी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सरकारी स्कूल में कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा पास की हो. ऐसे स्टूडेंट्स को एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 5 फीसदी सीटों का आरक्षण मिलेगा.

  1. MP High Court: ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई करें सर्वोच्च न्यायालय
  2. सीएम राइज स्कूल में पढ़ सकेंगी MP की दृष्टिहीन छात्राएं, इंदौर का अहिल्या आश्रम बना एडमिशन देने वाला पहला स्कूल

इनके लिए निर्धारित है कोटा

  1. राज्य सरकार पहले से कई और कैटेगिरी में अभ्यर्थियों के लिए कॉलेजों में कोटा निर्धारित किए हुए हैं.
  2. महिला अभ्यर्थियों को सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रदेश के सभी कॉलेजों में 30 फीसदी सीटें रिजर्व रखी जाती हैं.
  3. दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी सभी पाठ्यक्रमों में प्रदेश के सभी कॉलेजों में 5 फीसदी सीटों का रिजर्वेशन निर्धारित है.
  4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थियों को एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 3 फीसदी सीटों का आरक्षण निर्धारित है.
  5. सैनिक अभ्यर्थियों को भी एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 3 फीसदी सीटों का आरक्षण मिलता है.

भोपाल। प्रदेश में सरकारी स्कूल से हायर सेकेंडरी परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेजों में 5 फीसदी का कोटा मिलेगा. यह कोटा प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेजों में मिल सकेगा. इसके लिए स्टूडेंट्स की कक्षा 6 वीं से 12 वीं तक की पढ़ाई प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल से होनी चाहिए. राज्य सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोटे को लेकर पिछले दिनों घोषणा की थी.

Gov school students get 5 percentage reservation
एमपी में मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा आरक्षण

सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए बड़ी खबर: सरकारी स्कूलों से पढ़कर निकलने वाले स्टूडेंट्स को मेडिकल की पढ़ाई में राहत देने के संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सरकारी स्कूल से कक्षा 6वीं से लेकर नियमित 12वीं कक्षा तक अध्ययन कर परीक्षा पास की हो या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश लेकर कक्षा पहली से आठवीं तक निजी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सरकारी स्कूल में कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा पास की हो. ऐसे स्टूडेंट्स को एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 5 फीसदी सीटों का आरक्षण मिलेगा.

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  2. सीएम राइज स्कूल में पढ़ सकेंगी MP की दृष्टिहीन छात्राएं, इंदौर का अहिल्या आश्रम बना एडमिशन देने वाला पहला स्कूल

इनके लिए निर्धारित है कोटा

  1. राज्य सरकार पहले से कई और कैटेगिरी में अभ्यर्थियों के लिए कॉलेजों में कोटा निर्धारित किए हुए हैं.
  2. महिला अभ्यर्थियों को सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रदेश के सभी कॉलेजों में 30 फीसदी सीटें रिजर्व रखी जाती हैं.
  3. दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी सभी पाठ्यक्रमों में प्रदेश के सभी कॉलेजों में 5 फीसदी सीटों का रिजर्वेशन निर्धारित है.
  4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थियों को एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 3 फीसदी सीटों का आरक्षण निर्धारित है.
  5. सैनिक अभ्यर्थियों को भी एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 3 फीसदी सीटों का आरक्षण मिलता है.
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