रायपुर: मनी लांड्रिंग केस में गिरफ्तार आईएएस समीर विश्नोई समेत अन्य दो आरोपियों के सम्बंध में ईडी को रिमांड मिल गयी है. ईडी को कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड दी है. ईडी ने गुरुवार की शाम रायपुर कोर्ट में समीर विश्नोई और अन्य दो आरोपियों को पेश किया. ईडी की विशेष कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट से ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन न्यायधीश अजय सिंह राजपूत ने 8 दिन की रिमांड की इजाजत दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों के वकीलों को हर 2 दिन में एक बार मुलाकात करने का समय दिया है. जिसमें वकील एक घंटे तक मुलाकात कर सकेंगे.
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बचाव पक्ष के वकीलों ने ईडी कार्रवाई को बताया गैर कानूनी: ईडी की ओर से गिरफ्तारी मामले में बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी दलील रखी है. बचाव पक्ष के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि "हमने रिमांड का विरोध जताया है. ईडी ने मेथड अपनाया है, वह गलत है. ईडी ने जो गिरफ्तारी किया वह गैरकानूनी है. यह आईटी का मामला है न की ईडी का. आईटी के कार्रवाई में कैश मिले थे. उस पर ईडी ने कैसे कार्रवाई कर दी. हमने गिरफ्तारी का विरोध किया है. वहीं बचाव पक्ष के दूसरे वकील फैजल रिजवी ने कहां की ईडी ने 14 दिन की कस्टडी मांगी है. हमने उसका विरोध किया है. आईटी रेड पहले हुई थी, जो भी मिला है. वह इनकम टैक्स में मिला है. वह ईडी के शेड्यूल ऑफेंस में नहीं आता है. साथ ही इस पूरी कार्रवाई को गलत बताया है.
मुलाहिजा के बाद तीनों को लेकर कोर्ट पहुंची टीम: आपको बता दें कि दो दिन पहले ईडी ने प्रदेश में आईएएस, कारोबारी, चार्ट्स एकाउंटेंट के ठिकानों पर छापा मारा था. छापेमारी के बाद पूछताछ के लिए आईएएस समीर विश्नोई को बुलाया गया था, पूछताछ के बाद बुधवार को ईडी ने गिरफ्तारी कर ली थी. आईएएस के साथ ईडी ने दो अन्य कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी हैं. गुरुवार को ईडी पुजारी पार्क स्थित अपने दफ्तर से कोर्ट के लिए रवाना हुई. करीब डेढ़ बजे गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल कराने मेकाहारा पहुंची. फिर करीब 4 बजे तीनों को लेकर कोर्ट पहुंची.