मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने शहर में एक चॉल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले (Money laundering case) में शिवसेना के सांसद संजय राउत (mp sanjay raut) की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को पांच सितंबर तक बढ़ा दी. गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउत (60) को गोरेगांव उपनगर स्थित पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एक अगस्त को गिरफ्तार किया था.
ईडी की हिरासत में रहने के बाद शिवसेना के नेता (shivsena leader in ed custody) को आठ अगस्त को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. धन शोधन रोकथाम कानून (prevention of money laundering act-pmla) से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश जस्टिस एम. जी. देशपांडे ने सोमवार को राउत की हिरासत अवधि पांच सितंबर तक बढ़ा दी.
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ईडी ने अदालत को बताया कि मामले में उसकी जांच अब भी जारी है. ईडी की जांच पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और राउत की पत्नी तथा सहयोगियों से संबद्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़ी है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है.
बता दें कि शिवसेना नेता को उपनगर गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एक अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने छह अगस्त को उनकी पत्नी वर्षा राउत से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज किया था.
(पीटीआई-भाषा)