नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने देश में वाहनों के ट्रांसफर में सरलता के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है. इसके अंर्तगत नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क शुरू किया है. भारत सीरीज (bharat series या bh-series) के नाम से किए जाने वाले इस रजिस्ट्रेशन में वाहनों का ट्रांसफर आसानी से हो सकेगा. इस संबंध में भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वाहनों की भारत सीरीज या बीएच सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है.
इसके तहत अब नए वाहनों को बीएच सीरीज में रजिस्टर्ड कराया जा सकता है. हालांकि यह सुविधा वैकल्पिक है. लेकिन यदि वाहन खरीदने वाला व्यक्ति चाहे तो अपने वाहन के लिए बीएच सीरीज का रजिस्ट्रेशन करा सकता है. इसका सबसे अधिक फायदा उन लोगों और कर्मचारियों को होगा जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं. इससे उन्हें रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती थी. अब इस दिक्कत से छुटकारा मिल जाएगी.
नोटिफिकेशन जारी
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में लेकर जाता है तो उसे 1 साल के अंदर अपने वाहन का री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. लोगों की सुविधा के हिसाब से अब 26 अगस्त को जारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक नए वाहन का रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज में कराया जा सकेगा.
दूसरे राज्य में रजिस्टर कराने की नहीं होगी जरूरत
यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज में हुआ है तो उसके लिए किसी दूसरे राज्य में ले जाने पर भी वाहन के मालिक को नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा. इसके अलावा स्वैच्छिक आधार पर भारत सीरीज में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा डिफेंस पर्सनल, केंद्र सरकार/राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र व राज्य पीएसयू और निजी क्षेत्र के की कंपनियों और संस्थानों को दी गई है. निजी क्षेत्र की वे कंपनियां इसका फायदा उठा सकती हैं जिनका 4 या अधिक राज्यों में दफ्तर है.