सहारनपुर : मोस्ट वांटेड खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल ने पासपोर्ट ऑफिस में ऑनलाइन आवेदन कर अपना पता बदलने की मांग की तो पुलिस महकमे में खलबली मच गई. जांच में सामने आया कि इकबाल ने दुबई से आवेदन किया है इसलिए स्थानीय पुलिस दूतावास की प्रक्रिया पूरी करने के साथ दुबई में संपर्क साधने की कोशिश कर रही है.
बता दें कि मिर्जापुर निवासी खनन माफिया और एक लाख का इनामी आरोपी हाजी इकबाल की गिरफ्तारी को पुलिस की छह टीमें काम कर रही हैं. देश भर में इकबाल के ठिकानों पर पुलिस दबिश दे चुकी हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लग पाया है. पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि इकबाल विदेश में है लेकिन इस पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है. तीन दिन पूर्व ही हाजी इकबाल दुबई के एक कारोबारी के साथ फोटो में दिखाई दिया था. यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
इसके अगले दिन इकबाल ने अपने पासपोर्ट का पता बदलने के लिए गाजियाबाद कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन किया था. इसमें वह मिर्जापुर की जगह नया पता गुरुग्राम कराना चाहता है. इस आवेदन का पता चलते ही सहारनपुर पुलिस ने गहनता से जांच शुरू की. इसमें पता चला कि यह आवेदन दुबई से किया गया है. हालांकि अधिकारी इस पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस बेहद बारीकी से मामले की जांच कर रही है. साथ ही पूरे मामले को लेकर शासन को भी अवगत कराया गया है.
एक लाख का इनामी इकबाल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. तमाम प्रयासों के बाद वह हत्थे नहीं चढ़ पा रहा है. करीब एक साल पहले वह पुलिस को चकमा देकर विदेश भाग गया था. इकबाल का लुक आउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है. पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इक़बाल की फ़ोटो से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.
इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय से एक और मामले में हाजी इकबाल के बेटे को राहत मिली है. इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने हाजी इकबाल के खिलाफ दर्ज सात मामले खत्म करने के आदेश दिए थे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की कई संपत्ति के प्रत्यावेदन का निस्तारण एक्ट के प्रोविजन के तहत करने के आदेश दिए हैं.
पूर्व बसपा एमएलसी हाजी इकबाल के अधिवक्ता इंद्रभान यादव ने बताया कि हाजी इकबाल के बेटे जावेद की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में बताया गया था कि पुलिस-प्रशासन ने जावेद को नोटिस दिए बिना गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति को न सिर्फ सील किया गया बल्कि उनके पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद उनकी संपत्ति को सरकारी संपत्ति में अटैच कर कुछ सम्पत्तियों की नीलामी भी करा दी. यह गैंगस्टर एक्ट की धाराओं का उल्लंघन है. मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि प्रशासन को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति को नीलाम करने का अधिकार नहीं हैं. इसके बावजूद भी प्रशासन ने 15 जनवरी 2023 के प्रत्यावेदन की सुनवाई किए बगैर ही बाग की नीलामी कराई, जो गैंगस्टर एक्ट का उल्लंघन है.
वहीं, जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र का कहना है कि ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि एक लाख का इनामी मोस्ट वांटेड पूर्व एमएलसी हाजी इक़बाल इन दिनों दुबई में है. दुबई के बड़े कारोबारी के साथ उसकी फोटो सोशल मीडिया पर आई है. गाजियाबाद पासपोर्ट ऑफिस से सूचना मिली है कि हाजी इक़बाल ने दुबई बैठे हुए अपने पासपोर्ट में पता बदलने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है. पासपोर्ट में वह मिर्जापुर की जगह गुरुग्राम का पता बदलवाना चाहता है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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