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महबूबा मुफ्ती को 15 नवंबर तक सरकारी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस

पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) को सरकारी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस दिया गया है. इसके तहत उन्हें 15 नवंबर तक बंगाल खाली करना होगा.

Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती
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Published : Oct 26, 2022, 10:27 PM IST

श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ( Mehbooba Mufti) को यहां उच्च सुरक्षा वाले गुपकार इलाके में अपना सरकारी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस दिया है. इस संबंध में संपदा विभाग के उप निदेशक ने यह नोटिस महबूबा के आवास पर चस्पा कर निर्देश दिया है कि वह अवैध रूप से बंगले पर कब्जा कर रही हैं, इसलिए वह इसे 15 नवंबर तक खाली कर दें. गौरतलब है कि महबूबा मुफ्ती पिछले एक दशक से श्रीनगर के एक पॉश इलाके गुपकार स्थित सरकारी बंगले फेयर व्यू में रह रही हैं, जिसे स्टेट डिपार्टमेंट ने उनके पिता स्वर्गीय मुफ्ती सईद को मुख्यमंत्री के रूप में 2005 में आवंटित किया था.

सरकारी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस
सरकारी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस

महबूबा मुफ्ती को संबोधित करते हुए इस नोटिस में राज्य विभाग के उप निदेशक ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2020 के अनुसार, सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को किराया मुक्त सरकारी आवास नहीं देने का फैसला किया है, जिसके अनुसार उन्हें इस बंगले में रहने की इजाजत नहीं है. उल्लेखनीय है कि उक्त विभाग ने इसी माह की 15 तारीख को महबूबा मुफ्ती को यह आवास खाली करने का नोटिस दिया था. हालांकि, महबूबा मुफ्ती ने बंगले को नहीं छोड़ने के बारे में बताया था लेकिन विभाग ने उसे अस्वीकार्य कर दिया और 25 अक्टूबर को अंतिम नोटिस दिया है.

बता दें कि महबूबा को इससे पहले एलजी प्रशासन द्वारा वर्ष 2020 में नोटिस दिया गया था. इससे पहले 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद भी नोटिस दिया गया था. महबूबा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में डाउनग्रेड करने का विरोध करती रही हैं.

ये भी पढ़ें - मीडिया में बहस के मुद्दों की प्राथमिकता से आश्चर्यचकित हूं : महबूबा मुफ्ती

श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ( Mehbooba Mufti) को यहां उच्च सुरक्षा वाले गुपकार इलाके में अपना सरकारी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस दिया है. इस संबंध में संपदा विभाग के उप निदेशक ने यह नोटिस महबूबा के आवास पर चस्पा कर निर्देश दिया है कि वह अवैध रूप से बंगले पर कब्जा कर रही हैं, इसलिए वह इसे 15 नवंबर तक खाली कर दें. गौरतलब है कि महबूबा मुफ्ती पिछले एक दशक से श्रीनगर के एक पॉश इलाके गुपकार स्थित सरकारी बंगले फेयर व्यू में रह रही हैं, जिसे स्टेट डिपार्टमेंट ने उनके पिता स्वर्गीय मुफ्ती सईद को मुख्यमंत्री के रूप में 2005 में आवंटित किया था.

सरकारी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस
सरकारी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस

महबूबा मुफ्ती को संबोधित करते हुए इस नोटिस में राज्य विभाग के उप निदेशक ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2020 के अनुसार, सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को किराया मुक्त सरकारी आवास नहीं देने का फैसला किया है, जिसके अनुसार उन्हें इस बंगले में रहने की इजाजत नहीं है. उल्लेखनीय है कि उक्त विभाग ने इसी माह की 15 तारीख को महबूबा मुफ्ती को यह आवास खाली करने का नोटिस दिया था. हालांकि, महबूबा मुफ्ती ने बंगले को नहीं छोड़ने के बारे में बताया था लेकिन विभाग ने उसे अस्वीकार्य कर दिया और 25 अक्टूबर को अंतिम नोटिस दिया है.

बता दें कि महबूबा को इससे पहले एलजी प्रशासन द्वारा वर्ष 2020 में नोटिस दिया गया था. इससे पहले 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद भी नोटिस दिया गया था. महबूबा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में डाउनग्रेड करने का विरोध करती रही हैं.

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