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मेघालय के भाजपा नेता को बच्ची से दुष्कर्म केस में मिली जमानत

मेघालय के भाजपा नेता बर्नार्ड एन मारक को अपने फार्महाउस में तीन साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म मामले में जमानत मिली. मंगलवार को जमानत आदेश पारित करते हुए जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की एकल पीठ ने कहा कि मारक को बच्चे के कथित दुष्कर्म से जोड़ने का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है.

BJP leader granted bail
भाजपा नेता को मिली जमानत
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Published : Nov 15, 2022, 12:34 PM IST

Updated : Nov 15, 2022, 2:42 PM IST

शिलांग : मेघालय उच्च न्यायालय ने वेस्ट गारो हिल्स जिले में तीन साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता बर्नार्ड एन. मराक को जमानत दे दी है. मराक गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के एक निर्वाचित सदस्य एवं भाजपा की मेघालय इकाई के उपाध्यक्ष हैं. उन्हें उनके फार्महाउस से मिली विस्फोटक सामग्री और इसी फार्महाउस से देह व्यापार का गिरोह चलाने के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है.

फार्महाउस से जुड़े आखिरी मामले में आदेश पारित करते हुए जस्टिस डब्ल्यू देनग्दोह ने कहा कि बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न के मामले से मराक के जुड़े होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं. उन्होंने कहा कि नेता को बहुत ही फिल्मी तरीके से पकड़ा गया. अदालत ने भाजपा के नेता को देश से बाहर न जाने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जब भी जरूरत हो जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है.

इसके अलावा उन्हें 30 हजार रुपये का निची मुचलका जमा कराने और इतनी की राशि के दो जमानतदार पेश करने को कहा गया. मराक को देह व्यापार का गिरोह चलाने के आरोप में 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था. गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद 26 नाबालिगों को बचाया गया और मामले में 73 लोगों की गिरफ्तारी की गई. पीड़ित बच्ची फार्महाउस पर ही मिली थी. उसकी चिकित्सकीय जांच में उसके साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई और जांच में मराक का नाम सामने आया. बच्ची को बाल गृह में रखा गया है. करीब एक महीने तक पुलिस हिरासत में रहने के बाद मराक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और वह पिछले तीन महीने से जेल में थे.

(पीटीआई-भाषा)

शिलांग : मेघालय उच्च न्यायालय ने वेस्ट गारो हिल्स जिले में तीन साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता बर्नार्ड एन. मराक को जमानत दे दी है. मराक गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के एक निर्वाचित सदस्य एवं भाजपा की मेघालय इकाई के उपाध्यक्ष हैं. उन्हें उनके फार्महाउस से मिली विस्फोटक सामग्री और इसी फार्महाउस से देह व्यापार का गिरोह चलाने के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है.

फार्महाउस से जुड़े आखिरी मामले में आदेश पारित करते हुए जस्टिस डब्ल्यू देनग्दोह ने कहा कि बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न के मामले से मराक के जुड़े होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं. उन्होंने कहा कि नेता को बहुत ही फिल्मी तरीके से पकड़ा गया. अदालत ने भाजपा के नेता को देश से बाहर न जाने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जब भी जरूरत हो जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है.

इसके अलावा उन्हें 30 हजार रुपये का निची मुचलका जमा कराने और इतनी की राशि के दो जमानतदार पेश करने को कहा गया. मराक को देह व्यापार का गिरोह चलाने के आरोप में 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था. गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद 26 नाबालिगों को बचाया गया और मामले में 73 लोगों की गिरफ्तारी की गई. पीड़ित बच्ची फार्महाउस पर ही मिली थी. उसकी चिकित्सकीय जांच में उसके साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई और जांच में मराक का नाम सामने आया. बच्ची को बाल गृह में रखा गया है. करीब एक महीने तक पुलिस हिरासत में रहने के बाद मराक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और वह पिछले तीन महीने से जेल में थे.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Nov 15, 2022, 2:42 PM IST
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