मुंबई : जबरन वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को एस्प्लेनेड कोर्ट (Esplanade Court) से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने मंगलवार को मरीन ड्राइव पुलिस थाने में दर्ज वसूली मामले में (Marine Drive extortion case) आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (non-bailable warrant) को रद्द कर दिया है.
परमबीर सिंह मंगलवार को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट के सामने पेश हुए और अपने खिलाफ गैर-जमानती वारंट रद्द के लिए एक आवेदन दायर किया. जिस पर अदालत ने गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया.
बता दें, इससे पहले ठाणे की एक कोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया था. कोर्ट ने उन्हें ठाणे पुलिस की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था. साथ ही 15,000 रुपये का निजी मुचलका भरने का भी निर्देश दिया था.
ठाणे पुलिस ने इस साल जुलाई में बिल्डर केतन तन्ना की शिकायत के आधार पर सिंह और 28 अन्य के खिलाफ रंगदारी (वसूली) का मामला दर्ज किया था. मामले में सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.
इससे पहले 16 नवंबर को अदालत ने परमबीर सिंह से जुड़े मरीन ड्राइव जबरन वसूली मामले में पुलिस अधिकारियों नंद कुमार गोपाल और आशा कोरके को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
इसी साल 23 जुलाई को बर्खास्त सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे, परमबीर सिंह और अन्य के खिलाफ गोरेगांव पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था. बाद में इस मामले की जांच मुंबई अपराध शाखा को सौंप दी गई थी.
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